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  • कोविड-19 महामारी पर पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिक्रिया (18 अप्रैल 2020 तक)
राज्यों और राज्य विधानसभाओं

कोविड-19 महामारी पर पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिक्रिया (18 अप्रैल 2020 तक)

रोशनी सिन्हा - अप्रैल 19, 2020

कोविड-19 के प्रकोप के साथ, केंद्र और राज्य सरकारों ने इस वायरस की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों की घोषणा की है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम पश्चिम बंगाल सरकार के 18 अप्रैल तक के कुछ मुख्य कदमों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं।

18 अप्रैल, 2020 तक पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 287 पुष्ट मामले हैं। इनमें से 55 मरीजो को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 10 की मौत हो चुकी है। राज्य में 66 कोविड अस्पताल, आठ टेस्टिंग लैब और 582 संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र हैं। 

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 शुरुआती पहल और लॉकडाउन 

जनवरी और फरवरी में सरकार ने कोविड-19 के संबंध में जागरूकता फैलाने के प्रयास किए। इनमें रोकथाम संबंधी उपाय पर एडवाइजरी, नागरिकों को यात्रा प्रतिबंध, घर में एकांतवास (आइसोलेशन) के संबंध में जानकारी देना और विदेश से वापस आने वालों के लिए स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल शामिल हैं।

2 मार्च को राज्य सरकार ने संदिग्ध मामलों के बढ़ने के साथ सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की तैयारी के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इनमें कोविड-19 के संदिग्ध मामलों को भर्ती करने, आइसोलेशन और प्रबंधन शामिल था। 7 मार्च को यह निर्देश निजी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को भी जारी किया गया। एक हफ्ते बाद सरकार ने राज्य पुलिस और पैरामेडिकल स्टाफ की संयुक्त टीमों द्वारा विभिन्न चेकपोस्ट्स पर यात्रियों की निगरानी, तथा जिले में लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेशन केंद्रों में रेफर करने के लिए प्रोटोकॉल जारी किए। सभी मामलों के बारे में जिला निगरानी टीम्स को रोजाना बताना होता है। सरकार ने 31 मार्च तक राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों (सरकारी और निजी) को बंद करने की भी घोषणा की। 

16 मार्च को सरकार ने पश्चिम बंगाल महामारी रोग कोविड-19 रेगुलेशंस, 2020 को अधिसूचित किया। इन रेगुलेशनों में कोविड-19 के मरीजों की स्क्रीनिंग और इलाज के लिए अस्पतालों को प्रॉटोकॉल बताए गए। साथ ही जिला प्रशासन को कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए रोकथामकारी उपाय करने को कहा गया।

अगले दिन राज्य में कोविड-19 का पहला पुष्ट मामला दर्ज किया गया। सरकार ने निम्नलिखित आदेश जारी किए: (i) कोविड-19 के संदिग्ध और पुष्ट मामलों के लिए आइसोलेशन वॉर्ड्स को अलग करना, (ii) पुष्ट मामलों के उपचार के लिए इलाज निर्दिष्ट करना, (iii) सभी कोविड-19 अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड्स बनाना, जिनमें विभिन्न मेडिकल क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, और (iv) संदिग्ध मरीजों के लिए फीवर क्लिनिक बनाना। आंगवाड़ी केंद्र और क्रेश भी बंद किए गए। प्रत्येक लाभार्थी को दो किलो चावल और आलुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया। 

21 मार्च को सरकार ने कई इस्टैबलिशमेंट्स को 31 मार्च, 2020 तक गैर अनिवार्य सामाजिक जमावड़ों को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया। इनमें रेस्त्रां, क्लब्स, एम्यूजमेंट पार्क और म्यूजियम बंद करना शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्यों में प्रवेश करने वाली सभी ट्रेनों और अंतरराज्यीय बसों को 31 मार्च, 2020 तक बंद किया गया। 

परिणामस्वरूप, सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की। शारीरिक रूप से लोगों को नियंत्रित करने के अतिरिक्त सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी कदम भी उठाए। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं।

लॉकडाउन के बाद सरकार के कदम

22 मार्च को राज्य के 23 क्षेत्रों मे 27 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की गई। लॉकडाउन के दौरान निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए: (i) सात से अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध, (ii) सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध, और (iii) दुकानों, कमर्शियल इस्टैबलिशमेंट्स, कार्यालयों और कारखानों को बंद करना। अनिवार्य वस्तुएं और सेवाएं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, प्रिंट मीडिया, बैंक, राशन की दुकानें और खाद्य एवं राशन की ई-कॉमर्स डिलिवरी करने वाले इस्टैबलिशमेंट्स को प्रतिबंधों से छूट दी गई। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान इन छूटों को बढ़ाने और वस्तुओं एवं सेवाओं के मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

  • अनिवार्य वस्तुएं और सेवाएं: 24 मार्च को घोषणा की गई कि लॉकडाउन को 31 मार्च तक पूरे राज्य में बढ़ाया गया है और छूट के दायरे में कोयला, बिजली, स्टील या उर्वरकों को उत्पादित करने वाले उद्योगों को शामिल किया गया। केंद्र ने 21 दिन के लॉकडाउन को अधिसूचित किया, तो राज्य की छूट की सूची में कृषि संबंधी कामकाज, मछली उत्पादन, चाय के बागान का कामकाज और कृषि उत्पाद की मार्केटिंग करने वाले कृषक बाजार के कामकाज भी शामिल हो गए। इसी प्रकार मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया गया।
     
  • पिछले हफ्ते केद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया और आदेश दिया कि 20 अप्रैल के बाद सरकारी कार्यालयों में 25% कर्मचारियों की मौजूदगी बहाल की जाएगी। जूट मिलों और आईटी/आईटी एनेबल्ड सेवाओं में भी इसी प्रकार काम करने की अनुमति दी गई।  
     
  • वस्तुओं और सेवाओं का रेगुलेटेड मूवमेंट: अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले लोगों के मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए 25 मार्च को पास सिस्टम शुरू किया गया। 31 मार्च, 2020 को गैर अनिवार्य कार्गो के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि वन टाइम उपाय के तौर पर 26 मार्च को अनुमति दी गई कि ऐसे सभी वाहन अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। दो दिन बाद सरकार ने आदेश दिए  कि सभी जिला सीमाओं और अंतरराज्यीय क्षेत्रों में वस्तुओं की आवाजाही रुकावट के बिना की जाएगी। 

स्वास्थ्य संबंधी उपाय

आइसोलेशन, क्वारंटाइन, टेस्टिंग, स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर और बीमारी की रोकथाम की रणनीतियों पर सलाह देने के लिए 26 मार्च को एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया गया। कमिटी ने कोविड-19 मामलों के क्लिनिकल प्रबंधन पर प्रोटोकॉल जारी किए। सरकार ने आइसोलेशन अस्पताल, क्रिटिकल केयर के प्रबंधन और कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु के मामलों के ऑडिट के लिए विभिन्न मॉनिटरिंग कमिटियों का भी गठन किया।   

मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार ने अप्रैल में निजी स्वास्थ्य केंद्रों का अधिग्रहण किया। इसके अतिरिक्त अपनी टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कल कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए सैंपल पूलिंग का सुझाव दिया है। 

इसके अतिरिक्त सरकार ने वायरस की रोकथाम, मरीजों से व्यवहार और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए अनेक दिशानिर्देश, एडवाइजरी और आदेश जारी किए हैं। इनमें कुछ का विवरण निम्नलिखित है:

  • स्वास्थ्य केंद्रों के लिए: आइसोलेशन सुविधाओं को शुरू करने की एडवाइजरी, गंभीर लक्षण वाले मरीजों को अलग-थलग करने के लिए फीवर क्लिनिक्स की स्थापना का आदेश, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए संदिग्ध मामलों के लिए सेपरेशन जोन्स, और लक्षणरहित स्वास्थ्यकर्मियों के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन का इस्तेमाल।
     
  • सरकार के लिए: हाई रिस्क स्पॉट्स में कोविड-19 की रोकथाम के लिए क्लस्टर कंटेनमेंट और उपचार रणनीतियों हेतु दिशानिर्देश, रोकथाम के लिए ग्रामीण लोगों में जागरूकता फैलाने के निर्देश और क्वारंटाइन में रहने वाले मरीजों के लिए काउंसिंलिंग की व्यवस्था। 

 कल्याणकारी/मितव्ययिता के उपाय 

  • राहत कोष की स्थापना: आपात स्थिति से निपटने हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए 23 मार्च को ‘पश्चिम बंगाल राज्य आपातकालीन राहत कोष’ बनाया गया। 2 अप्रैल को सरकार ने मित्व्ययिता के उपायों की घोषणा की। इसमें नई योजनाओं की घोषणा पर प्रतिबंध शामिल है, जब तक कि वह सार्वजनिक हित में जरूरी न हो।
     
  • खाद्य पदार्थों का वितरण: 26 मार्च को लाभार्थियों को इस साल सितंबर तक गेहूं और चावल मुफ्त देने की घोषणा जोकि कुछ खाद्य सब्सिडी योजनाओं (अंत्योदय अन्न योजना) के अंतर्गत दिया जाएगा।   
     
  • श्रमिकों के लिए उपाय: मार्च में श्रमिकों के लिए शेल्टर, भोजन, क्वारंटाइन, वेतन भुगतान और टेनेंसी जारी रखने के निर्देश अधिसूचित किए गए।  
     
  • 1 अप्रैल से स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस सहित कई श्रेणियों के लोगों के उपचार के लिए मुफ्त बीमार कवर की घोषणा की गई।  

कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखें। 

Policy

सूचना के अधिकार नियम, 2019 के अंतर्गत सीआईसी और आईसीज़ का कार्यकाल और वेतन

Anya Bharat Ram - अक्टूबर 31, 2019

सूचना का अधिकार (संशोधन) एक्ट, 2019 द्वारा सूचना का अधिकार एक्ट, 2005 में संशोधन किया गया है। आरटीआई एक्ट, 2005 में केंद्र और राज्य स्तरों पर क्रमश: चीफ इनफॉरमेशन कमीश्नर (सीआईसी) और इनफॉरमेशन कमीश्नरों (आईसीज़) के कार्यकाल, सेवा की शर्तें और वेतन को विनिर्दिष्ट किया गया था। आरटीआई (संशोधन) एक्ट, 2019 में इन प्रावधानों को हटाया गया है और कहा गया है कि केंद्र सरकार नियमों के जरिए सेवा शर्तों और वेतन को अधिसूचित करेगी।[1],[2]  

सूचना का अधिकार नियम, 2019 को 24 अक्टूबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था।[3] इन नियमों में केंद्र और राज्य स्तरों पर क्रमशः सीआईसी और आईसीज़ के कार्यकाल, सेवा शर्तों और वेतन को निर्धारित किया गया है। तालिका 1 में सूचना के अधिकार एक्ट, 2005 और सूचना के अधिकार नियम, 2019 के अंतर्गत सीआईसी और आईसीज़ के कार्यकाल और वेतन से संबंधित प्रावधानों की तुलना की गई है।

तालिका 1: सूचना के अधिकार एक्ट, 2005 और सूचना के अधिकार नियम, 2019 के प्रावधानों की तुलना

प्रावधान

आरटीआई एक्ट, 2005

आरटीआई नियम, 2019

कार्यकाल

सीआईसी और आईसीज़ (केंद्र और राज्य स्तर पर) का कार्यकाल पांच वर्ष होगा। 

सीआईसी और आईसीज़ (केंद्र और राज्य स्तर पर) का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। 

वेतन

सीआईसी और आईसीज़ का वेतन (केंद्रीय स्तर पर) चीफ इलेक्शन कमीश्नर और इलेक्शन कमीश्नर को चुकाए जाने वाले वेतन के बराबर (2,50,000 रुपए प्रति माह) होगा।

इसी प्रकार, सीआईसी और आईसीज़ (राज्य स्तर पर) का वेतन क्रमशः इलेक्शन कमीश्नरों (2,50,000 रुपए प्रति माह) और राज्य सरकार के मुख्य सचिव (2,25,000 रुपए प्रति माह) को चुकाए जाने वाले वेतन के बराबर होगा। 

सीआईसी और आईसीज़ (केंद्रीय स्तर पर) का वेतन प्रति माह क्रमशः 2,50,000 रुपए और 2,25,00 रुपए होगा।

 

 

 

 

सीआईसीज़ और आईसीज़ (राज्य स्तर पर) का वेतन प्रति माह 2,25,000 रुपए होगा।

Source: The Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019; The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2017; Indian Administrative Services (Pay) Rules, 2016; PRS.

 

[1] Right to Information Act, 2005, https://rti.gov.in/rti-act.pdf.

[2] Right to Information (Amendment Act), 2019, file:///C:/Users/Dell/Downloads/The%20Right%20to%20Information%20(Amendment)%20Bill,%202019%20Text.pdf.

[3] The Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/213438.pdf.

 
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