अप्रैल 2020 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 महामारी के कारण विश्व स्तर पर करीब 2.5 करोड़ नौकरियां समाप्त हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त उसमें कहा गया था कि महामारी के कारण भारत में 40 करोड़ अनौपचारिक श्रमिक गरीबी के गर्त में गिर सकते हैं। पिछले वर्ष पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) ने अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के आधार पर हम इस ब्लॉग में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी और उस पर कोविड-19 के असर के संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी कदमों को भी रेखांकित किया गया है।
पीएलएफएस रिपोर्ट्स में बेरोजगारी का अनुमान लगाने की कार्य प्रणाली राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने अक्टूबर-दिसंबर 2020 की तिमाही के लिए अपनी हालिया पीएलएफएस रिपोर्ट जारी की है। पीएलएफएस रिपोर्ट में श्रम बल के संकेतकों, जैसे श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), बेरोजगारी दर और विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों के वितरण के अनुमान दर्शाए जाते हैं। रिपोर्ट्स तीन महीने में एक बार और साल में एक बार जारी की जाती हैं। तिमाही रिपोर्ट्स में सिर्फ शहरी इलाके शामिल होते हैं, जबकि वार्षिक रिपोर्ट में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों। हाल की वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि के लिए उपलब्ध है। त्रैमासिक पीएलएफएस रिपोर्ट्स में वर्तमान साप्ताहिक गतिविधि स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के आधार पर अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। सर्वेक्षण की तारीख से पहले सात दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधियों की स्थिति सीडब्ल्यूसी कहलाती है। सीडब्ल्यूसी के हिसाब से किसी व्यक्ति को एक हफ्ते के लिए बेरोजगार माना जाता है, अगर उसने संदर्भ सप्ताह के दौरान किसी एक दिन भी एक घंटे काम नहीं किया, लेकिन उसने काम मांगा था या वह काम के लिए उपलब्ध था। इसके विपरीत वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट्स में रोजगार-बेरोजगारी के आंकड़े सामान्य गतिविधियों की स्थिति पर आधारित होते हैं। सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधियों की क्या स्थिति है, उस आधार पर सामान्य गतिविधि की स्थिति का आकलन किया जाता है। |
कोविड से पहले के मुकाबले बेरोजगारी दर अब अधिक है
कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मार्च से मई 2020 के बीच देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। इससे अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित गतिविधियों में बहुत अधिक रुकावट आ गई थी। 2020 में अप्रैल-जून के दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 21% थी। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की बेरोजगारी दर से दोगुना थी (8.9%)। बेरोजगारी दर श्रम बल में रोजगार रहित लोगों का प्रतिशत होती है। श्रम बल में वे नियुक्त या अनियुक्त लोग शामिल होते हैं जो काम की तलाश कर रहे होते हैं। आने वाले महीनों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों में धीरे धीरे ढिलाई दी गई। 2020 के अप्रैल-जून के स्तर के मुकाबले बेरोजगारी दर में भी गिरावट हुई। 2020 में अक्टूबर-दिसंबर के दौरान (यही अब तक का उपलब्ध डेटा है) बेरोजगारी दर गिरकर 10.3% हो गई। हालांकि यह पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान की बेरोजगारी दर के मुकाबले काफी अधिक है (7.9%)।
रेखाचित्र 1: वर्तमान साप्ताहिक गतिविधि स्थिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में सभी आयु वर्ग के लोगों की बेरोजगारी दर (आंकड़े % में)
नोट: पीएलएफएस में पुरुषों में ट्रांसजेंडर्स के आंकड़े शामिल हैं।
Sources: Quarterly Periodic Labour Force Survey Reports, Ministry of Statistics and Program Implementation; PRS.
देशव्यापी लॉकडाउन के बाद महिलाओं में रिकवरी असमान
कोविड-19 से पहले के रुझानों से पता चलता है कि देश में पुरुष बेरोजगारी दर की तुलना में महिलाओं की बेरोजगारी दर बहुत अधिक है (2019 के अक्टूबर-दिसंबर में क्रमशः 7.3% बनाम 9.8%)। कोविड-19 महामारी के बाद से यह अंतर बढ़ता महसूस हुआ है। 2020 के अक्टूबर-दिसंबर के दौरान महिलाओं की बेरोजगारी दर 13.1% थी, जबकि पुरुषों की 9.5%।
श्रम संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (अप्रैल 2021) ने कहा है कि महामारी के कारण संगठित और असंगठित क्षेत्रों की महिला श्रमिक बड़े पैमाने पर बेरोजगार हुई हैं। उसने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं: (i) महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों से सरकारी खरीद को बढ़ाना, (ii) नई तकनीक के बारे में महिलाओं को प्रशिक्षित करना, (iii) महिलाओं को पूंजी उपलब्ध कराना, और (iv) बच्चों की देखभाल और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना।
श्रम बल में भागीदारी
श्रम बल में प्रवेश करने वाले और उससे बाहर होने वाले लोग बेरोजगारी दर को प्रभावित कर सकते हैं। किसी समय, ऐसा भी संभव है कि काम करने की कानूनी उम्र से कम आयु के लोग इसमें शामिल हों या लोग विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों से, जैसे पढ़ाई करने के लिए, श्रम बल से बाहर हो जाएं। इसी के साथ इसमें ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो नियुक्ति के इच्छुक हैं और उसके लायक भी, लेकिन हतोत्साहित होकर काम की तलाश बंद कर दें।
श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) वह संकेतक है जोकि जनसंख्या के उस प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है जो श्रम बल का हिस्सा है। 2019 और 2020 के दौरान एलएफपीआर में सिर्फ मामूली बदलाव हुआ। अप्रैल-जून की तिमाही के दौरान (जब कोविड-19 संबंधी प्रतिबंध बहुत कड़े थे) एलएफपीआर 35.9% थी जोकि 2019 में इसी अवधि के मुकाबले थोड़ी कम थी (36.2%)। उल्लेखनीय है कि भारत में महिला एलएफपीआर पुरुष एलएफपीआर से काफी कम है (2019 के अक्टूबर-दिसंबर में क्रमशः 16.6% और 56.7%)।
रेखाचित्र 2: वर्तमान साप्ताहिक गतिविधि स्थिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में सभी आयु वर्गों में एलएफपीआर (आंकड़े % में)
नोट: पीएलएफएस में पुरुषों में ट्रांसजेंडर्स के आंकड़े शामिल हैं।
Sources: Quarterly Periodic Labour Force Survey Reports, Ministry of Statistics and Program Implementation; PRS.
श्रमिकों के लिए सरकार के उपाय
अगस्त 2021 में श्रम संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। इन श्रमिकों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) प्रवासी श्रमिक, (ii) कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक, (iii) निर्माण श्रमिक और (iv) फुटपाथी दुकानदार। कमिटी ने कहा कि मौसमी रोजगार और असंगठित क्षेत्रों में नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों की कमी के कारण महामारी में इन श्रमिकों पर सबसे बुरा असर हुआ। कमिटी ने केंद्र और राज्य सरकारों को निम्नलिखित उपाय करने का सुझाव दिया: (i) उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देना, (ii) परंपरागत मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक क्लस्टर्स को विकसित करना, (iii) सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूती देना, (iv) अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों का डेटाबेस बनाना, और (v) व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। कमिटी ने श्रमिकों की मदद करने और कोविड-19 महामारी की चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न उपायों पर गौर किया (जो शहरी क्षेत्रों में किए गए हैं):
केंद्र और राज्य सरकारों ने कई दूसरे उपाय भी किए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के खर्च को बढ़ाना और व्यवसायों के लिए सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, ताकि आर्थिक गतिविधियां जारी रहें और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले।
ट्रिब्यूनल्स परंपरागत अदालती व्यवस्था के ही समान प्रणाली है। ट्रिब्यूनल्स को दो मुख्य कारणों से स्थापित किया जाता है- तकनीकी मामलों में विवाद होने की स्थिति में विशेष ज्ञान प्रदान करना और न्यायालयों के दबाव को कम करना। भारत में कुछ ट्रिब्यूनल्स अधीनस्थ अदालतों के स्तर के हैं और उनके निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जबकि कुछ उच्च न्यायालय के स्तर के, जिनके फैसलों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद उच्च न्यायालयों के विकल्प स्थापित कर सकती है, बशर्ते उनकी क्षमता उच्च न्यायालयों के समान हो। भारत में ट्रिब्यूनल प्रणाली पर विस्तार से जानने के लिए हमारा नोट देखें।
अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें 15 ट्रिब्यूनल्स के सदस्यों के चयन के लिए सर्च-कम-सिलेक्शन कमिटी के संयोजन, और सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित विशिष्ट प्रावधान थे। इसके अतिरिक्त अध्यादेश केंद्र सरकार को यह अधिकार देता था कि वह इन ट्रिब्यूनल्स के चेयरपर्सन और सदस्यों की क्वालिफिकेशंस और सेवा के नियमों और शर्तों को अधिसूचित कर सकती है। जुलाई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यादेश के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया (जैसे सदस्यों के लिए चार वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करने वाला प्रावधान)। अदालत ने कहा कि इससे सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। इससे पहले कई फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल्स के संयोजन और सेवा शर्तों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि इससे यह सुनिश्चित हो कि इन ट्रिब्यूनल्स को भी कार्यपालिका से उतनी ही स्वतंत्रता मिले, जितनी उन उच्च न्यायालयों को मिलती है जिनके स्थान पर इन्हें स्थापित किया गया है।
इसके बाद संसद ने अगस्त 2021 में ट्रिब्यूनल सुधार बिल, 2021 पारित किया। यह बिल अप्रैल के अध्यादेश के ही जैसा है और इसमें वे प्रावधान भी शामिल हैं जिन्हें निरस्त कर दिया गया था। इस एक्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। बिल पर पीआरएस के विश्लषेण के लिए कृपया देखें।
16 सितंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट, 2021 के अंतर्गत ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्त) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के अंतर्गत कई प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं:
केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक सदस्य को चेयरमैन के तौर पर नियुक्त करना
केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) के मामले में नियम निर्दिष्ट करते हैं कि न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के रूप में तीन वर्ष के अनुभव वाले व्यक्ति को चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय के पहले के निर्णयों के जरिए स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकता है।
कैट उच्च न्यायालयों की जगह लेता है। 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर कोई प्रशासनिक ट्रिब्यूनल उच्च न्यायालय की जगह लेता है तो ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के कार्यालय को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होना चाहिए। इसलिए उच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश को ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था – “किसी ट्रिब्यूनल के सदस्यों या पीठासीन अधिकारियों के ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव को, जहां तक संभव हो, उस न्यायालय का आइना होना चाहिए, जिसका वह स्थान लेना चाहता है।”
कैट के प्रशासनिक सदस्य ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जोकि केंद्र सरकार के एडीशनल सेक्रेटरी हों या ऐसे केंद्रीय अधिकारी हों जिनका वेतन कम से कम एडीशनल सेक्रेटरी जितना हो। इसलिए कैट के चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति के लिए जिस न्यायिक अनुभव की जरूरत होती है, वह प्रशासनिक सदस्यों के लिए अनिवार्य नहीं।
अवकाश मंजूरी का अधिकार
नियमों में निर्दिष्ट है कि केंद्र सरकार के पास ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन, और सदस्यों (चेयरपर्सन की अनुपस्थिति में) के अवकाश को मंजूर करने का अधिकार होगा। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट किया था कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों के साथ केंद्र सरकार (कार्यपालिका) की कोई प्रशासनिक संलग्नता नहीं होनी चाहिए। चूंकि इससे ट्रिब्यूनल के सदस्यों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि कार्यपालिका एक वादी पक्ष हो सकता है और ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक मामलों में उसके शामिल होने से निर्णय लेने की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर असर हो सकता है। 1997 और 2014 के निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था कि सभी ट्रिब्यूनल्स का प्रशासन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय नहीं, एक नोडल मंत्रालय जैसे विधि मंत्रालय के अंतर्गत होना चाहिए। 2020 में उसने सुझाव दिया था कि ट्रिब्यूनल्स की नियुक्तियों और प्रशासन के पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग बनाया जाए। लेकिन 2021 के नियम इन सुझावों के अनुकूल नहीं हैं।