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  • क्या सांसदों के वेतन में कटौती और एमपीलैड को रोकने से कोविड-19 से संघर्ष हेतु संसाधन जुटाए जा सकते हैं?
राज्यों और राज्य विधानसभाओं

क्या सांसदों के वेतन में कटौती और एमपीलैड को रोकने से कोविड-19 से संघर्ष हेतु संसाधन जुटाए जा सकते हैं?

, रोशनी सिन्हा - अप्रैल 10, 2020

इस हफ्ते केंद्र ने दो अध्यादेश जारी किए: (i) सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30% की कटौती हेतु संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन एक्ट, 1954, में संशोधन और (ii) मंत्रियों के सत्कार भत्ते में एक वर्ष के लिए 30% की कटौती हेतु मंत्रियों का वेतन और भत्ते एक्ट, 1952 में संशोधन। सरकार ने 1954 के एक्ट में अधिसूचित नियमों में भी संशोधन किया है ताकि सांसदों के कुछ भत्तों में एक वर्ष के लिए कटौतियां की जा सकें और दो वर्षों के लिए एमपीलैड (सांसद निधि) को रोका गया है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र के वित्तीय संसाधनों को पूरा करने हेतु संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन बड़े सवाल उठाते हैं- जैसे, राज्य की महामारी से लड़ने की क्षमता पर उसका क्या असर होगा और सांसदों के वेतन को किस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए।

संशोधनों पर एक नजर

1954 के एक्ट में कार्यकाल के दौरान सांसदों के वेतन और भत्तों तथा पूर्व सांसदों की पेंशन से संबंधित प्रावधान हैं। सांसदों को प्रति माह एक लाख रुपए वेतन मिलता है तथा सरकारी खर्चे की प्रतिपूर्ति भत्तों के रूप में की जाती है। इसमें संसद सत्र में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कार्यालयी व्यय भत्ता शामिल हैं। पहले अध्यादेश के अंतर्गत सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कार्यालयी व्यय भत्ता क्रमशः 21,000 रुपए और 6,000 रुपए कम किया जा रहा है। 

1952 का एक्ट मंत्रियों (प्रधानमंत्री सहित) के वेतन और अन्य भत्तों को रेगुलेट करता है। एक्ट में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और डेप्युटी मंत्रियों को विभिन्न दरों पर मासिक सत्कार भत्ते (आगंतुकों के मनोरंजन/सत्कार पर होने वाला खर्च) के भुगतान का प्रावधान है। दूसरा अध्यादेश मंत्रियों के सत्कार भत्ते को 30% कम करता है।

उल्लेखनीय है कि 1952 के एक्ट में मंत्रियों का वेतन, और दैनिक एवं निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 1954 के एक्ट के अंतर्गत सांसद के लिए निर्दिष्ट दरों के अनुसार ही है। इसी प्रकार दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों (राज्यसभा के अध्यक्ष को छोड़कर) पर भी ऐसे ही प्रावधान लागू होते हैं जोकि दूसरे एक्ट्स से रेगुलेट होते हैं। इसीलिए सांसदों के वेतन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ते में किए गए संशोधन मंत्रियों, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपाध्यक्ष पर भी लागू होंगे। राज्यसभा अध्यक्ष का वेतन अध्यादेश से प्रभावित नहीं होगा (चार लाख रुपए प्रति माह)।

इसके अतिरिक्त संसद सदस्य और स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) योजना, 1993 के अंतर्गत सांसद प्रत्येक वर्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी निर्माण के कार्यों के लिए प्रॉजेक्ट्स को चिन्हित कर सकते हैं और उनके लिए धनराशि मंजूर कर सकते हैं। 2011-12 से इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद हर वर्ष पांच करोड़ रुपए तक खर्च कर सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने दो वर्षों के लिए एमपीलैड योजना को रोकने को मंजूरी दी है। तालिका 1 में सांसदों के वेतन, भत्तों में परिवर्तनों और एमपीलैड योजना को रोकने से संबंधित विवरण हैं।  

तालिका 1: सांसदों के वेतन, भत्तों में परिवर्तन और एमपीलैड की पात्रता

विषय

पूर्व पात्रता (रुपए प्रति माह में)

नई पात्रता (रुपए प्रति माह में)

परिवर्तन की समय अवधि

वेतन

 1,00,000

70,000

एक वर्ष

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

70,000

49,000

एक वर्ष

कार्यालयी भत्ता

60,000

54,000

एक वर्ष

इसमें से

कार्यालयी भत्ता

20,000

14,000

-

 

सचिवीय सहायता

40,000

40,000

-

प्रधानमंत्री का सत्कार भत्ता

3,000

2,100

एक वर्ष

कैबिनेट मंत्रियों का सत्कार भत्ता

2,000

1,400

एक वर्ष

राज्य मंत्रियों का सत्कार भत्ता

1,000

700

एक वर्ष

डेप्युटी मंत्रियों का सत्कार भत्ता

600

420

एक वर्ष

एमपीलैड योजना के अंतर्गत धनराशि

5 crore

कुछ नहीं

दो वर्ष

Sources: 2020 Ordinance; Members of Parliament (Constituency Allowance) Amendment Rules, 2020; Members of Parliament (Office Expense Allowance) Amendment Rules, 2020; “Cabinet approves Non-operation of MPLADs for two years (2020-21 and 2021-22) for managing COVID 19”, Press Information Bureau, Cabinet, April 6, 2020; PRS.

कोविड-19 से संघर्ष के लिए संसाधन जुटाने में संशोधनों का क्या असर होगा

सांसदों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में प्रस्तावित कटौती से लगभग 55 करोड़ रुपए की बचत होगी और एमपीलैड योजना को रोकने से 7800 करोड़ रुपए की बचत की उम्मीद है। कोविड-19 के कारण तत्काल आर्थिक संकट से लड़ने के लिए जितनी अनुमानित राशि की जरूरत होगी, यह बचत राशि उसका क्रमशः 0.03% और 4.5% है। सरकार ने अनुमान लगाया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोविड राहत उपायों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए की राशि की जरूरत होगी। इसलिए महामारी से लड़ने के लिए धनराशि जुटाने हेतु सांसदों के वेतन और भत्तों में कटौती करने का बहुत अधिक असर होने की संभावना नहीं है।

सांसदों का वेतन कैसे निर्धारित किया जा सकता है

प्रत्येक सांसद से अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करने, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर कानून बनाने, सरकार की जवाबदेही तय करने, और सार्वजनिक संसाधनों का प्रभावी आबंटन करने की अपेक्षा की जाती है। सांसदों के वेतन और कार्यालयी भत्तों का आकलन उनकी जिम्मेदारियों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने से कि सांसदों को यथोचित वेतन मिलता है, वे समर्पित भाव से अपने कर्तव्य निभाते हैं, स्वतंत्र तरीके से फैसले लेते हैं और इस बात की भी गारंटी मिलती है कि हर स्तर के नागरिक को संसदीय चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। प्रश्न यह है कि- यह कौन तय करेगा कि सांसदों के लिए यथोचित वेतन क्या है।   

वर्तमान में भारत में सांसद स्वयं अपना वेतन तय करते हैं जोकि संसद के एक्ट के रूप में पारित किया जाता है। सांसदों द्वारा अपना वेतन तय करने से हितों का टकराव होता है। इस मसले को हल करने का एक तरीका तो यह है कि सांसदों के वेतन को तय करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए। अनेक लोकतांत्रिक देशों में यह किया जाता है, जैसे न्यूजीलैंड और युनाइटेड किंगडम। दूसरे कई देशों में वार्षिक वेतन दर सूचकांक के आधार पर सांसदों का वेतन निर्धारित किया जाता है जैसे कनाडा। तालिका 2 में प्रदर्शित किया गया है कि विधि निर्माताओं के वेतन को निर्धारित करने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं।   

तालिका 2: विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में वेतन तय करने के तरीके

देश

विधि निर्माताओं के वेतन तय करने की प्रक्रिया

भारत

संसद एक्ट पारित करके तय करती है।

ऑस्ट्रेलिया

रिमुनरेशन ट्रिब्यूनल वेतन तय करती है। इसे हर साल संशोधित किया जाता है।

न्यूजीलैंड

रिमुनरेशन ट्रिब्यूनल वेतन तय करती है। इसे हर साल संशोधित किया जाता है।

यूके

सार्वजनिक क्षेत्र में औसत आय में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार स्वतंत्र पार्लियामेंटरी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी वार्षिक वेतन तय करती है। इन परिवर्तनों की जानकारी ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स द्वारा दी जाती है।

कनाडा

संघीय सरकार के वार्षिक वेतन दर सूचकांक के अनुसार हर वर्ष सदस्यों का वेतन समायोजित किया जाता है।

जर्मनी

सर्वोच्च संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन पर आधारित और संसद द्वारा हर वर्ष समायोजित। 

Sources: Various government websites of respective countries; PRS.

भारत के पास सरकारी अधिकारियों के मेहनताने की समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र आयोगों की नियुक्ति का अनुभव है। केंद्र सरकार समय समय पर वेतन आयोगों का गठन करती है जोकि सरकारी सेवाओं में प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने हेतु सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा करते हैं और उनमें संशोधन पर सुझाव देते हैं। सबसे हाल में 2014 में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया था जिसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सैन्य कर्मियों, सांविधिक निकायों के कर्मचारियों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन को तय किया था। सामान्यतया आयोगों की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जाती है और इनके सदस्यों में सरकारी सेवाओं से जुड़े लोग और स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं।

एमपीलैड को रोकना

इन संशोधनों के विपरीत, एमपीलैड योजना को रोकना एक सकारात्मक कदम है।

एमपीलैड योजना (एमपीलैड्स) या सांसद निधि को 1993 में शुरू किया गया था ताकि सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानीय विकास से जुड़ी समस्याओं को हल कर सकें। एमपीलैड्स के अंतर्गत सांसदों को हर साल अपने क्षेत्र में लोक निर्माण के प्रॉजेक्ट्स के लिए पांच करोड़ रुपए दिए जाते हैं और वे इन प्रॉजेक्ट्स को कार्यान्वित करने के लिए जिला प्रशासन को सुझाव दे सकते हैं। सामान्यतया एमपीलैड्स के अंतर्गत धनराशि को सरकारी सुविधाओं (जैसे स्कूल के भवन, सड़क और बिजली की सुविधा) के निर्माण या स्थापना, उपकरणों की सप्लाई (जैसे शिक्षण संस्थानों में कंप्यूटर) और सैनिटेशन प्रॉजेक्ट्स पर खर्च किया जाता है।

2010 में सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने एमपीलैड्स की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर फैसला दिया था। यह कहा गया था कि एमपीलैड्स कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का उल्लंघन करता है, चूंकि यह स्थानीय सरकारी कार्यों पर सांसद को कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है। न्यायालय ने फैसला दिया था कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता क्योंकि इस मामले में सांसद की भूमिका सुझावपरक है और असली काम सरकारी प्रशासन द्वारा ही किया जाता है।

हालांकि योजना सांसद की राष्ट्रीय स्तर के विधि निर्माता की भूमिका को कम करके आंकती है। सांसद की भूमिका यह तय करना है कि क्या विकास संबंधी प्राथमिकताओं के लिए सरकार का बजटीय आबंटन पर्याप्त है और संसद द्वारा मंजूर धनराशि प्रभावी और कुशलतापूर्वक खर्च की जा रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन के स्तर के मुद्दों, जैसे सड़कों या सैनिटेशन प्रॉजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने से सांसद की निगरानी रखने की भूमिका अस्पष्ट होती है। एमपीलैड्स का एक नकारात्मक पहलु और है। इसके परिणामस्वरूप नागरिक सांसदों से व्यापक नीतिगत और विधायी फैसले लेने की उम्मीद करने की बजाय उनसे स्थानीय विकास की समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा करते हैं। एमपीलैड को रोकने से सांसदों को संसद में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा।

अध्यादेश के जरिए कानून निर्माण

इन अध्यादेशों के माध्यम से कार्यपालिका ने सांसदों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में संशोधन किया है। सैद्धांतिक रूप से संसद के पास कानून निर्माण की शक्ति है। असाधारण स्थितियों में संविधान कार्यपालिका को अध्यादेश के जरिए कानून बनाने की अनुमति देता है, अगर संसद सत्र न चल रहा हो और तत्काल कार्रवाई की जरूरत हो। कानून के रूप में जारी रहने के लिए इन दो अध्यादेशों को छह हफ्ते के भीतर संसद द्वारा मंजूर होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अतिरिक्त भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति है, भले ही उसकी प्रकृति अस्थायी है।

अध्यादेश सांसदों के वेतन में संशोधन करता है- इससे एक प्रश्न और उठता है, क्या यह उपयुक्त है कि कार्यपालिका के पास सांसदों के मेहनताने में संशोधन करने की शक्ति है- इससे विधायिका की स्वतंत्रता पर क्या असर होगा जिसका कार्य कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराना है।

 
States and State Legislatures

कोविड-19 पर बिहार सरकार की प्रतिक्रिया (19 अप्रैल, 2020 तक)

Saket Surya - अप्रैल 19, 2020

22 मार्च को बिहार में नए कोरोनावायरस रोग (कोविड-19) के पहले दो मामले दर्ज किए गए जिनमें से एक मरीज की मौत हो गई। इसके बाद से मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 19 अप्रैल तक बिहार में कोविड-19 के 86 पुष्ट मामले हैं जिनमें से 47 सक्रिय मामले हैं और 37 लोग ठीक हो गए हैं। पिछले हफ्ते 33 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 22 मार्च से एक मौत और दर्ज की गई है। 

बीमारी के अत्यधिक संक्रामक होने के कारण 22 मार्च को बिहार सरकार ने 31 मार्च तक राज्यव्यापी लॉकडाउन  की घोषणा की। इसके बाद केंद्र सरकार ने 25 मार्च और 14 अप्रैल के बीच राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया जो अब 3 मई तक बढ़ गया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों के मूवमेंट पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं के अतिरिक्त सभी इस्टैबलिशमेंट्स बंद किए गए हैं। अब 20 अप्रैल के बाद कम प्रभावित जिलों में प्रतिबंधों में ढिलाई की उम्मीद है। 

इस ब्लॉग में हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या मुख्य कदम उठाए हैं। 

 image

प्रारंभिक चरण: यात्रियों की स्क्रीनिंग, निवारक उपायों के संबंध में जागरूकता 

राज्य सरकार ने शुरुआत में निम्नलिखित कदम उठाए: (i) बीमारी के निवारक उपायों के संबंध में जागरूकता फैलाना, और (ii) अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग। इस संबंध में 25 फरवरी को बिहार स्वास्थ्य सोसायटी ने निम्नलिखित से संबंधित एडवाइजरीज़ जारी कीं: (i) स्कूलों और कॉलेजों में क्या उपाय किए जाएंगे, और (ii) लक्षण वाले एयरलाइन यात्रियों और पर्यटकों की जानकारी जिला स्वास्थ्य प्रशासन को दी जाएगी। 11 मार्च को 104 कॉल सेंटर को कोविड-19 के कंट्रोल रूम के तौर पर नामित किया गया ताकि बीमारी के संबंध में लोगों के सवालों के जवाब दिए जा सकें। 

लॉकडाउन से पूर्व: सामूहिक जमावड़े की सीमा तय, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की लामबंदी 

सामूहिक जमावड़े की सीमा तय

13 से 18 मार्च के बीच राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि 31 मार्च तक विभिन्न परिसरों को बंद किया जाए। इनमें आंगनवाड़ी केंद्र, शिक्षण संस्थान, और सिनेमा हॉल, पार्क तथा शॉपिंग मॉल जैसे कमर्शियल इस्टैबलिशमेंट्स शामिल थे। सरकारी कर्मचारियों को वैकल्पिक दिनों पर कार्यालय आने का निर्देश दिया गया।  किसी एक स्थान पर 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया जिसमें कोई पारिवारिक जमावड़ा भी शामिल था (शादियों को छोड़कर)। परिवहन विभाग को कहा गया कि सार्वजनिक और निजी परिवहन को प्रतिबंधित किया जाए। 

स्वास्थ्य संबंधी उपाय

  • 13 मार्च को सरकार ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए: (i) सरकारी अस्पतालों में 100 अतिरिक्त वेंटिलेटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना, (ii) एम्स, पटना और पीएमसीएच, पटना अस्पतालों में कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए व्यवस्था करना, और (iii) स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करना।
     
  • 13 मार्च को बिहार-नेपाल सीमा के जरिए प्रवेश करने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू की गई। 
     
  • 17 मार्च को स्वास्थ्य विभाग ने महामारी रोग एक्ट, 1897 के अंतर्गत बिहार महामारी रोग कोविड-19 रेगुलेशन, 2020 जारी किया। एक्ट खतरनाक महामारियों के बेहतर रोकथाम का प्रावधान करता है। रेगुलेशन कोविड-19 के मरीजों की स्क्रीनिंग और इलाज के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए प्रोटोकॉल निर्दिष्ट करते हैं। ये जिला प्रशासन को रोकथामकारी उपाय करने का अधिकार देते हैं जिनमें विशिष्ट क्षेत्रों को सील करना और कोविड-19 के मामलों की निगरानी करना शामिल है। ये बुरे इरादे से अफवाह या अपुष्ट सूचनाओं को प्रसारित करने को दंडनीय अपराध बनाते हैं। 

कल्याणकारी उपाय

  • 16 मार्च को मुख्यमंत्री के घोषणा की कि मुख्यमंत्री मेडिकल सहायता कोष बिहार के लोगों के कोविड-19 के इलाज का खर्चा वहन करेगा। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्ति के परिवार को पांच लाख रुपए की सहायता देगी। 
     
  • सरकार ने स्कूलों में मिड-डे मील योजना तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन के स्थान पर प्रत्यक्ष नकद अंतरण प्रदान करने से संबंधित निर्देश जारी किए।  

अनिवार्य वस्तुएं और सेवाएं 

  • 21 मार्च को खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जिला प्रशासन को बिहार अनिवार्य वस्तु (मूल्य और स्टॉक का प्रदर्शन) आदेश, 1977 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आदेश में निर्दिष्ट वस्तुओं के विक्रेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे लोगों की जानकारी के लिए उन वस्तुओं के स्टॉक और मूल्यों को प्रदर्शित करें। निर्दिष्ट वस्तुओं में खाद्य सामग्री, खाद्य तिलहन और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। विभाग ने जिला प्रशासन को यह निर्देश भी दिया कि वह इन वस्तुओं की सूची में कोई अन्य वस्तु को शामिल करने का प्रस्ताव भेजें। 

लॉकडाउन के दौरान कल्याणकारी उपाय, मेडिकल संरचना को मजबूत करना

22 मार्च को लॉकडाउन की घोषणै के बाद राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए: (i) राज्य में मेडिकल संरचना को मजबूत करना, (ii) इस दौरान प्रभावित होने वाले विभिन्न वर्गों को राहत पहुंचाना, और (iii) अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई से जुड़ी समस्याओं को दूर करना। 

स्वास्थ्य संबंधी उपाय

  • 25 मार्च को स्वास्थ्य विभाग ने बिहार कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम का गठन किया जोकि स्वास्थ्य संबंधी सभी कदमों के बीच समन्वय स्थापित करने एवं उन्हें नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। 
     
  • कंटेनमेंट और उपचार के लिए प्रोटोकॉल: कंटेनमेंट और उपचार संबंधी उपायों हेतु दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिए गए। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आइसोलेशन और क्वारंटाइन केंद्रों का गठन और परिचालन, (ii) क्लस्टर कंटेनमेंट रणनीति के जरिए स्थानीय और सामुदायिक संक्रमण को दूर करने के लिए कंटेनमेंट योजना, (iii) इंफ्लूएंजा के समान रोग (आईएलआई) और गंभीर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस (सारी) के लिए निरीक्षण कार्यक्रम, (iv) उपचार/निदान/क्वारंटाइन के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे का निपटान और (v) कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्तियों के निवास और निकटवर्ती क्षेत्रों का सैनिटेशन।
     
  • डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग का अभियान: 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने सिवान, बेगुसराय और नालंदा सहित सभी प्रभावित जिलों में डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी किए। ऐसे स्क्रीनिंग अभियान सीमा क्षेत्रों के जिलों और कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के निवास के दायरे में आने वाले तीन किलोमीटर क्षेत्र में भी चलाए जाएंगे। 
     
  • मैनपावर बढ़ाना: सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स को स्वयंसेवी बनने का निमंत्रण दिया। उसने जिला प्रशासन को निर्देश भी दिया कि वे सशस्त्र सेवाओं के सेवानिवृत्त डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को स्वयंसेवी बनाएं। स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को 30 अप्रैल तक के लिए रद्द किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने डेप्युटेड आयुष प्रैक्टीशनर्स को आइसोलेशन और क्वारंटाइन केंद्रों में मदद करने को कहा। 
     
  • कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर: 5 अप्रैल को कुछ सरकारी अस्पतालों को कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए एक्सक्लूसिव अस्पतालों के रूप में निर्दिष्ट किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने पटना के बड़े निजी अस्पतालों को ओपीडी सेवाएं बंद करने का भी निर्देश दिया। 
     
  • अन्य स्वास्थ्य संबंधी उपाय: 22 मार्च को राज्य सरकार ने सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को इन्सेंटिव के तौर पर एक महीने की बेसिक सैलरी के भुगतान की घोषणा की। 13 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीने और तंबाकू एवं पान खाने वाले लोगों को थूकने से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह निजी क्षेत्र से टेस्ट किट्स खरीदेगी।  

कल्याणकारी उपाय

  • राहत पैकेज: 22 मार्च को सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। राहत पैकेज की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
  1. सभी राशन कार्ड धारकों को एक महीने का मुफ्त राशन,
     
  2. प्रति राशन कार्ड धारक परिवार को 1,000 रुपए का वन टाइम नकद हस्तांतरण, 
     
  3. वृद्ध लोगों, विधवाओं और विकलांग लोगों सहित सभी पेंशनयाफ्ता लोगों को एडवांस में तीन महीने की पेंशन का भुगतान, और 
     
  4. सभी विद्यार्थियों को बकाया स्कॉलरशिप्स जारी करना। 
  • प्रवासियों की मदद: 26 मार्च को मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए ताकि लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य हिस्सों में फंसे हुए प्रवासियों को मदद दी जा सके। 2 अप्रैल को राज्य सरकार ने प्रवासियों को 1,000 रुपए के वन टाइन नकद हस्तांतरण की घोषणा की। 13 अप्रैल को इस उद्देश्य के लिए राहत कोष से अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। प्रवासियों के लिए राहत प्रयासों में समन्वय हेतु राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया। राज्य सरकार बिहार के प्रवासियों की मदद के लिए  HYPERLINK "http://www.prdbihar.gov.in/AdminPanel/Files/PressRelease/2020/237.pdf" दिल्ली में 10 फूड सेंटर्स चला रही है।
     
  • राहत शिविर: 28 मार्च को राज्य सरकार ने सीमा पर राहत शिविर (नेपाल सीमा सहित) शुरू करने का फैसला किया जोकि राज्य में आने वाले लोगों को भोजन, शेल्टर और मेडिकल सहायता प्रदान करेगा। भोजन और शेल्टर देने के लिए सरकारी स्कूल परिसरों में सामुदायिक किचन और राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। 
     
  • बिजली शुल्क: 8 अप्रैल को राज्य कैबिनेट ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी: (i) घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली के शुल्क को 10 पैसे प्रति यूनिट कम करना, और (ii) मासिक मीटर फीस की छूट। 

व्यापारिक और कृषि गतिविधियों के लिए उपाय

  • राज्य सरकार ने टैक्सेशन से संबंधित मामलों में व्यापार जगत के लिए कुछ राहत प्रदान की है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: 
  1. जीएसटी के भुगतान की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करना, कुछ मामलों में भुगतान में देरी पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं वसूला जाएगा,
     
  2. जीएसटी के पूर्व कर विवादों के लिए वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम की समय सीमा को तीन महीने के लिए बढ़ाना, और
     
  3. कुछ टैक्स डीफॉल्टरों के लिए बैंक खातों को जब्त करने से संबंधित आदेश रद्द करना।
  • 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी (पीएसीएस) के जरिए गेहूं की खरीद शुरू की जाए। 

अनिवार्य वस्तुएं और सेवाएं

  • विभिन्न विभागों ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वह अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं की निरंतरता को सुगम बनाए। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं (i) खाद्य सामग्री, (ii) बीज, उर्वरक और अन्य कृषि संबंधी वस्तुएं, (iii) मवेशियों का चारा, और (iv) पेट्रोलियम उत्पाद।  
     
  • 27 मार्च को खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कुछ वस्तुओं को बिहार अनिवार्य वस्तु (मूल्य और स्टॉक का प्रदर्शन) एक्ट, 1977 के दायरे में शमिल किया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) गेहूं और गेहूं के उत्पाद, (ii) मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स, और (iii) आलू और प्याज।  

अन्य उपाय

शिक्षा: 8 अप्रैल को कैबिनेट ने कक्षा 1 से 11 (कक्षा 10 को छोड़कर) के सभी विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षाओं के बिना अगली कक्षाओं में भेजने को मंजूरी दे दी।  

विधायी उपाय: एमएलए और एमएलसी के वेतन में एक वर्ष के लिए 15% की कटौती गई गई। यह राशि राज्य के कोरोना राहत कोष में दान दी जाएगी। 

श्रम और रोजगार: 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने सात निश्चय कार्यक्रम, जल जीवन हरियाली योजना और मनरेगा के अंतर्गत लोक निर्माण के कार्य बहाल करने के निर्देश जारी किए। 

कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखें।

 
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