सूचना का अधिकार (संशोधन) एक्ट, 2019 द्वारा सूचना का अधिकार एक्ट, 2005 में संशोधन किया गया है। आरटीआई एक्ट, 2005 में केंद्र और राज्य स्तरों पर क्रमश: चीफ इनफॉरमेशन कमीश्नर (सीआईसी) और इनफॉरमेशन कमीश्नरों (आईसीज़) के कार्यकाल, सेवा की शर्तें और वेतन को विनिर्दिष्ट किया गया था। आरटीआई (संशोधन) एक्ट, 2019 में इन प्रावधानों को हटाया गया है और कहा गया है कि केंद्र सरकार नियमों के जरिए सेवा शर्तों और वेतन को अधिसूचित करेगी।[1],[2]
सूचना का अधिकार नियम, 2019 को 24 अक्टूबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था।[3] इन नियमों में केंद्र और राज्य स्तरों पर क्रमशः सीआईसी और आईसीज़ के कार्यकाल, सेवा शर्तों और वेतन को निर्धारित किया गया है। तालिका 1 में सूचना के अधिकार एक्ट, 2005 और सूचना के अधिकार नियम, 2019 के अंतर्गत सीआईसी और आईसीज़ के कार्यकाल और वेतन से संबंधित प्रावधानों की तुलना की गई है।
तालिका 1: सूचना के अधिकार एक्ट, 2005 और सूचना के अधिकार नियम, 2019 के प्रावधानों की तुलना
प्रावधान |
आरटीआई एक्ट, 2005 |
आरटीआई नियम, 2019 |
कार्यकाल |
सीआईसी और आईसीज़ (केंद्र और राज्य स्तर पर) का कार्यकाल पांच वर्ष होगा। |
सीआईसी और आईसीज़ (केंद्र और राज्य स्तर पर) का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। |
वेतन |
सीआईसी और आईसीज़ का वेतन (केंद्रीय स्तर पर) चीफ इलेक्शन कमीश्नर और इलेक्शन कमीश्नर को चुकाए जाने वाले वेतन के बराबर (2,50,000 रुपए प्रति माह) होगा। इसी प्रकार, सीआईसी और आईसीज़ (राज्य स्तर पर) का वेतन क्रमशः इलेक्शन कमीश्नरों (2,50,000 रुपए प्रति माह) और राज्य सरकार के मुख्य सचिव (2,25,000 रुपए प्रति माह) को चुकाए जाने वाले वेतन के बराबर होगा। |
सीआईसी और आईसीज़ (केंद्रीय स्तर पर) का वेतन प्रति माह क्रमशः 2,50,000 रुपए और 2,25,00 रुपए होगा।
सीआईसीज़ और आईसीज़ (राज्य स्तर पर) का वेतन प्रति माह 2,25,000 रुपए होगा। |
Source: The Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019; The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2017; Indian Administrative Services (Pay) Rules, 2016; PRS.
[1] Right to Information Act, 2005, https://rti.gov.in/rti-act.pdf.
[2] Right to Information (Amendment Act), 2019, file:///C:/Users/Dell/Downloads/The%20Right%20to%20Information%20(Amendment)%20Bill,%202019%20Text.pdf.
[3] The Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/213438.pdf.
22 अप्रैल, 2020 तक सिक्किम में कोविड-19 के कोई पुष्ट मामले नहीं हैं। 21 अप्रैल, 2020 को सिक्किम से 87 सैंपलों को टेस्टिंग के लिए भेजा गया। इनमें से 80 की रिपोर्ट कोविड के लिए नेगेटिव आई और सात सैंपलों के नतीजों का अभी इंतजार है। राज्य ने वायरस को फैलने से रोकने और उनसे प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए कई नीतिगत फैसलों की घोषणा की है। इस ब्लॉग में हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कोविड-19 से निपटने के लिए सिक्किम सरकार ने 22 अप्रैल, 2020 तक क्या मुख्य कदम उठाए हैं।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले की प्रतिक्रिया
16 मार्च को राज्य सरकार ने भारत में संदिग्ध मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कुछ निर्देशों को अधिसूचित किया जोकि 15 अप्रैल, 2020 तक लागू थे। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) राज्य में सभी घरेलू और विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, (ii) सभी शिक्षण संस्थानों और आंगनवाड़ियों को बंद करना, (iii) मनोरंजक केंद्रों, जैसे कैसिनो, जिम और सिनेमा के प्रयोग पर प्रतिबंध, (iv) राज्य में सभी विजिटर्स के लिए पांच में से तीन चेक पोस्ट्स (बॉर्डर ओपनिंग) को बंद करना और दो अन्य को मेडिकल और पुलिस टीमों के लिए खोलना, और (v) निजी उद्योगों को राज्य के बाहर से प्रवासी श्रमिकों को लाने से प्रतिबंधित करना और एक स्थान पर बड़ी संख्या में श्रमिकों की मौजूदगी से बचना।
19 मार्च को राज्य में पांच से अधिक लोगों के जमा होने को 15 अप्रैल, 2020 तक के लिए प्रतिबंधित किया गया। सरकार ने 19 मार्च को सभी गैर अनिवार्य कार्यों को रद्द करने का आदेश दिया। सभी अनिवार्य वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, सब्जियों, सैनिटाइजर्स और मास्क्स की सप्लाई की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त संदिग्ध मामलों को चिन्हित करने के लिए सब डिविजिनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया गया।
22 मार्च को सरकार ने 15 अप्रैल, 2020 तक ऑड-ईवन आधार पर निजी वाहनों, टू-व्हीलर्स और टैक्सियों के इंट्रा-स्टेट मूवमेंट को रेगुलेट किया। ऑन-ईवन का अर्थ है कि नंबर प्लेट के आधार पर वैकल्पिक दिनों पर वाहनों को चलाया जाएगा। सरकार ने 23 मार्च को राज्य के बजट सत्र को दो दिन कम कर दिया।
25 मार्च को केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल तक 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने फिजिकल कंटेनमेंट, स्वास्थ्य, वित्तीय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए विभिन्न कदम उठाए। इनका विवरण नीचे पेश किया जा रहा है।
लॉकडाउन के दौरान उपाय
मूवमेंट पर प्रतिबंध
राज्य में अनेक प्रतिबंध लगाए गए। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
अनिवार्य वस्तुओं और सेवाएं
5 अप्रैल को राज्य सरकार ने दुकानों, होटलों, निजी कार्यालयों और कमर्शियल इस्टैबलिशमेंट्स इत्यादि को 15 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया। जिन इस्टैबलिशमेंट्स को कामकाज की अनुमति थी, उनमें कानून प्रवर्तन एजेंसियां, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली और पानी, पेट्रोल पंप और मीडिया शामिल हैं। पीडीएस, राशन की दुकानों, सब्जी, दूध और दवाएं बेचने वाली दुकानों को केवल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई।
स्वास्थ्य संबंधी उपाय
31 मार्च को सिक्किम सरकार ने बचाव उपाय के रूप में सोचकगैंग स्थित एसटीएनएम अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड्स और उपचार केंद्रों को चिन्हित और स्थापित किया। सरकार ने कोरोनावायरस के संक्रमण से बचने के लिए अपने नागरिकों को निर्देश भी जारी किए। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग, और उचित साफ सफाई बरकरार रखना शामिल है।
18 अप्रैल को राज्य सरकार ने सभी लोगों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना अनिवार्य किया। भारत सरकार ने 2 अप्रैल, 2020 को एक मोबाइल एप आरोग्य सेतु को लॉन्च किया है जिसके जरिए लोग कोविड-19 के संक्रमण के जोखिम का आकलन कर सकते हैं। यह एप कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए ब्ल्यूटुथ और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) बेस्ड डिवाइस लोकेशन का इस्तेमाल करता है।
कल्याणकारी उपाय
20 अप्रैल के बाद राहत
14 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई, 2020 तक बढ़ाया गया। 15 अप्रैल को गृह मामलों के मंत्रालय ने उन चुनींदा गतिविधियों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए जिनकी 20 अप्रैल के बाद अनुमति होगी। इन गतिविधियों में स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि संबंधी गतिविधियां, वित्तीय क्षेत्र की कुछ गतिविधियां, आंगनवाड़ियों का कामकाज, मनरेगा का काम, और कार्गो मूवमेंट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शर्तों के अधीन कमर्शियल और निजी इस्टैबलिशमेंट्स, औद्योगिक इस्टैबलिशमेंट्स, सरकारी कार्यालय और निर्माण कार्यों की भी अनुमति है। सिक्किम सरकार ने इस आधार पर निम्नलिखित कदम उठाए:
कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखें।