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  • सूचना के अधिकार नियम, 2019 के अंतर्गत सीआईसी और आईसीज़ का कार्यकाल और वेतन
नीति

सूचना के अधिकार नियम, 2019 के अंतर्गत सीआईसी और आईसीज़ का कार्यकाल और वेतन

आन्या भरत राम - अक्टूबर 31, 2019

सूचना का अधिकार (संशोधन) एक्ट, 2019 द्वारा सूचना का अधिकार एक्ट, 2005 में संशोधन किया गया है। आरटीआई एक्ट, 2005 में केंद्र और राज्य स्तरों पर क्रमश: चीफ इनफॉरमेशन कमीश्नर (सीआईसी) और इनफॉरमेशन कमीश्नरों (आईसीज़) के कार्यकाल, सेवा की शर्तें और वेतन को विनिर्दिष्ट किया गया था। आरटीआई (संशोधन) एक्ट, 2019 में इन प्रावधानों को हटाया गया है और कहा गया है कि केंद्र सरकार नियमों के जरिए सेवा शर्तों और वेतन को अधिसूचित करेगी।[1],[2]  

सूचना का अधिकार नियम, 2019 को 24 अक्टूबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था।[3] इन नियमों में केंद्र और राज्य स्तरों पर क्रमशः सीआईसी और आईसीज़ के कार्यकाल, सेवा शर्तों और वेतन को निर्धारित किया गया है। तालिका 1 में सूचना के अधिकार एक्ट, 2005 और सूचना के अधिकार नियम, 2019 के अंतर्गत सीआईसी और आईसीज़ के कार्यकाल और वेतन से संबंधित प्रावधानों की तुलना की गई है।

तालिका 1: सूचना के अधिकार एक्ट, 2005 और सूचना के अधिकार नियम, 2019 के प्रावधानों की तुलना

प्रावधान

आरटीआई एक्ट, 2005

आरटीआई नियम, 2019

कार्यकाल

सीआईसी और आईसीज़ (केंद्र और राज्य स्तर पर) का कार्यकाल पांच वर्ष होगा। 

सीआईसी और आईसीज़ (केंद्र और राज्य स्तर पर) का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। 

वेतन

सीआईसी और आईसीज़ का वेतन (केंद्रीय स्तर पर) चीफ इलेक्शन कमीश्नर और इलेक्शन कमीश्नर को चुकाए जाने वाले वेतन के बराबर (2,50,000 रुपए प्रति माह) होगा।

इसी प्रकार, सीआईसी और आईसीज़ (राज्य स्तर पर) का वेतन क्रमशः इलेक्शन कमीश्नरों (2,50,000 रुपए प्रति माह) और राज्य सरकार के मुख्य सचिव (2,25,000 रुपए प्रति माह) को चुकाए जाने वाले वेतन के बराबर होगा। 

सीआईसी और आईसीज़ (केंद्रीय स्तर पर) का वेतन प्रति माह क्रमशः 2,50,000 रुपए और 2,25,00 रुपए होगा।

 

 

 

 

सीआईसीज़ और आईसीज़ (राज्य स्तर पर) का वेतन प्रति माह 2,25,000 रुपए होगा।

Source: The Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019; The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2017; Indian Administrative Services (Pay) Rules, 2016; PRS.

 

[1] Right to Information Act, 2005, https://rti.gov.in/rti-act.pdf.

[2] Right to Information (Amendment Act), 2019, file:///C:/Users/Dell/Downloads/The%20Right%20to%20Information%20(Amendment)%20Bill,%202019%20Text.pdf.

[3] The Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/213438.pdf.

 
States and State Legislatures

कोविड-19 महामारी पर मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया (जनवरी 2020-17 अप्रैल, 2020)

Madhunika Iyer - अप्रैल 18, 2020

17 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कोविड-19 के 1,120 पुष्ट मामले हैं जोकि देश के सभी राज्यों में पांचवें स्थान पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने 28 जनवरी, 2020 को कोविड-19 संबंधी एक आदेश जारी किया था जोकि शुरुआती आदेशों में एक था। इसमें सभी स्वास्थ्यकर्मियों को यह सलाह दी गई थी कि चीन के वुहान से लौटने वाले मरीजों की जांच करते समय उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। तब से सरकार ने कोविड-19 को संक्रमण और प्रभाव को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस ब्लॉग में हम उन मुख्य उपायों की चर्चा कर रहे हैं। 

रेखाचित्र 1: मध्य प्रदेश में कोविड-19 के प्रति दिन मामले  

image

Source: Ministry of Health and Family Welfare; PRS

 शुरुआती चरण: अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग 

28 जनवरी को राज्य सरकार ने विशिष्ट देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी, लक्षण वाले लोगों की जांच और उन पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए। इसके बाद दूसरे आदेश में जिला प्रशासन से यह अपेक्षा की गई कि वह 31 दिसंबर, 2019 और 29 जनवरी, 2020 के बीच चीन से आने सभी यात्रियों पर नजर रखें और उनकी जानकारी दें। जबकि अधिक ध्यान स्क्रीनिंग और टेस्टिंग पर था, 31 जनवरी को यह आदेश आया कि 15 जनवरी के बाद चीन से भारत आने वाले यात्रियों, जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे थे, को क्वारंटाइन किया जाए। क्वारंटाइन न करने वाले लोगों को बाद में निगरानी में रखा गया और 14 दिनों के लिए उनकी स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी देने को कहा गया। 13 फरवरी से एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम लगातार विभिन्न देशों से आने वाले विदेशी यात्रियों की जांच करने लगी और रोजाना इसकी रिपोर्ट देने लगी।  

फरवरी और मार्च का प्रारंभ: सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता में वृद्धि, सामाजिक जमावड़ों पर प्रतिबंध

सरकार का अगला कदम यह था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जाए। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए:

  • डेडिकेटेड कॉल सेंटर वाली एक हेल्पलाइन शुरू की गई जोकि नागरिकों को कोविड-19 और उसकी रोकथाम के बारे में सूचना देती है। 
     
  • मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के क्षेत्रीय निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में एन-95 मास्क और पीपीई किट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें। 
     
  • स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में चीफ मेडिकल और हेल्थ अधिकारियों को कोविड-19 टेस्ट सैंपलों के कलेक्शन और परिवहन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए।
     
  • सरकारी अस्पतालों में मेडिकल प्रोफेशनलों को नेशनल ट्रेनिंग में भाग लेने के आदेश दिए गए।
     
  • क्वारंटाइन और आइसोलेशन वॉर्ड्स की व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किया गया।
     
  • स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गईं।
     
  • प्रकोप वाले क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने और तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य एक्ट, 1949 के सेक्शन 71 को लागू किया गया। एक्ट का यह सेक्शन सभी चीफ मेडिकल और हेल्थ अधिकारियों तथा सिविल सर्जन कम चीफ हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट्स को अतिरिक्त अधिकार प्रदान करता है। 

मार्च में मामलों के बढ़ने के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों को सीधे आदेश जारी किए। कोविड-19 के संबंध में जागरूकता फैलाने और सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए अनेक उपाय किए गए। 

  • कोविड संबंधी सूचना देने के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल तैयार किया गया। 
     
  • अनेक इस्टैबलिशमेंट्स जैसे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल को बंद करने का आदेश  जारी किया गया। सभी सरकारी कार्यस्थलों पर बायोमीट्रिक अटेंडेंस को बंद किया गया। 
  • 20 मार्च को सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर्स के सप्लायर्स के लिए आदेश जारी किया गया (जोकि 15 जून तक प्रभावी है) जिसमें उनसे निम्नलिखित की अपेक्षा की गई: (i) वे निश्चित कीमत बरकरार रखेंगे, और (ii) अनिवार्य वस्तुओं की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड बनाएंगे और प्रस्तुत करेंगे। इस आदेश में उनसे कहा गया कि वे किसी ग्राहक को इन सामग्रियों को बेचने से इनकार नहीं करेंगे। 

21 मार्च से

21 मार्च को मध्य प्रदेश में कोविड-19 के चार मामले दर्ज किए गए। 23 मार्च को सरकार ने राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश महामारी रोग, कोविड-19 रेगुलेशन, 2020 जारी किया। इन रेगुलेशनों में कोविड-19 के मरीजों की स्क्रीनिंग और इलाज के लिए अस्पतालों (सरकार और निजी) को प्रॉटोकॉल बताए गए। ये रेगुलेशंस एक साल के लिए वैध होंगे।

सोशल डिस्टेंसिंग और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने से संबंधित निर्देशों के अतिरिक्त सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए: (i) स्वास्थ्य देखभाल की क्षमता में बढ़ोतरी, (ii) आर्थिक रूप से संवेदनशील लोगों के लिए कल्याण संरक्षण कायम करना, (iii) प्रशासनिक संरचना और डेटा कलेक्शन को मजबूत करना, और (iv) अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं -

स्वास्थ्य संबंधी उपाय

  • कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पतालों को तैयार करना, जिसमें इलेक्टिव सर्जरी को पोस्टपोन करना, पीपीई किट्स की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। 
  • 28 मार्च को भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राज्य स्तरीय कोविड-19 अस्पताल के रूप में नामित किया गया। इस आदेश को 15 अप्रैल को बदल दिया गया। 
     
  • जिला कलेक्टरों को अपने जिले में फास्ट ट्रैक तरीके से जरूरी डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया। 
     
  • प्रत्येक 51 जिला अस्पतालों में एक टेलीमेडिसिन यूनिट शुरू की गई।
     
  • फाइनल ईयर अंडरग्रैजुएट नर्सिंग स्टूडेंट्स की नर्सों के रूप में नियुक्ति को आसान बनाया गया। 
     
  • 29 मार्च को सरकार ने क्वारंटाइन में रहने वाले तथा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रोजाना निगरानी और ट्रैकिंग करने के लिए सार्थक ऐप शुरू किया।
     
  • सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट जारी किया। इस रणनीति के अंतर्गत संदिग्ध मामलों की पहचान, आइसोलेशन, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स की टेस्टिंग और इलाज पर जोर दिया गया (इसे आई. आई. टी. टी. स्ट्रैटेजी कहा गया)।

कल्याणकारी उपाय

  • निर्माण श्रमिकों को 1,000 रुपए की वन टाइम वित्तीय सहायता दी जाएगी। 
     
  • सहारिया, बैगा और भारिया जनजातीय परिवारों को 2,000 रुपए की वन टाइम वित्तीय सहायता दी जाएगी। 
     
  • पेंशनयाफ्ता लोगों को दो महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन एडवांस में चुकाई जाएगी। 
     
  • जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता (एलिजिबिलटी स्लिप) नहीं है, उन लोगों को भी राशन लेने की अनुमति होगी। 

प्रशासनिक उपाय

  • वरिष्ठ अधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न राज्यों के साथ समन्वय करने हेतु नामित किया गया। 
     
  • राज्य स्तरीय नीति और स्थानीय कार्यान्वयन तंत्र के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु जिला संकट प्रबंधन समूहों का गठन किया गया। 

अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई

  • 8 अप्रैल को सरकार ने अनिवार्य सेवा प्रबंधन एक्ट, 1979 को लागू किया। एक्ट अन्य बातों के अतिरिक्त अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को काम करने से इनकार करने से प्रतिबंधित करता है। 
     
  • ई-पास खरीद सुविधा शुरू की गई ताकि यह सुनिश्चित हो कि विभिन्न जिलों तथा राज्यों के बीच अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन आसान हो। 

कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखें।

 
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