
The Insolvency and Bankruptcy Code, 2015 was introduced in Lok Sabha yesterday, as a Money Bill [Clarification: This is as per news reports.* The text of the Bill does not indicate that it is a Money Bill]. In this context, we briefly outline the various types of Bills in Parliament, and highlight the key differences between Money Bills and Financial
Bills. What are the different types of Bills? There are four types of Bills, namely (i) Constitution Amendment Bills; (ii) Money Bills; (iii) Financial Bills; and (iv) Ordinary Bills. What are the features of each of these Bills?
How are these bills passed?
How is a Money Bill different from a financial
bill? While all Money Bills are Financial Bills, all Financial Bills are not Money Bills. For example, the Finance Bill which only contains provisions related to tax proposals would be a Money Bill. However, a Bill that contains some provisions related to taxation or expenditure, but also covers other matters would be considered as a Financial Bill. The Compensatory Afforestation Fund
Bill, 2015, which establishes funds
under the Public Account of India and states, was introduced as a Financial Bill.[vii] Secondly, as highlighted above, the procedure for the passage of the two bills varies significantly. The Rajya Sabha has no power to reject or amend a Money Bill. However, a Financial Bill must be passed by both Houses of Parliament. Who decides if a Bill is a Money Bill? The Speaker certifies a Bill as a Money Bill, and the Speaker’s decision is final.[viii] Also, the Constitution states that parliamentary proceedings as well as officers responsible for the conduct of business (such as the Speaker) may not be questioned by any Court.[ix]
[i]. Article 368, Constitution of India. [ii]. Article 110, Constitution of India. [iii]. Article 110 (1), Constitution of India. [iv]. Article 117, Constitution of India. [v]. Article 107, Constitution of India. [vi]. Article 109, Constitution of India. [vii]. The Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015, introduced in Lok Sabha on May 8, 2015, http://www.prsindia.org/billtrack/the-compensatory-afforestations-fund-bill-2015-3782/. [viii]. Article 110 (3), Constitution of India. [ix]. Article 122, Constitution of India. [*Note: See Economic Times, Financial Express, The Hindu Business Line, NDTV ,etc.]
जुलाई में राष्ट्रपति के रूप में श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि इस हफ्ते भारतीय निर्वाचन आयोग चुनावों की तारीख को अधिसूचित कर देगा। इसके मद्देनजर हम बता रहे हैं कि भारत अपने अगले राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करेगा।
देश के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति संसद का अहम हिस्सा होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति की अनुमति न हो। इसके अतिरिक्त जब संसद सत्र में नहीं होती तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश के जरिए तत्काल प्रभाव से किसी कानून पर दस्तखत करने की शक्ति होती है।
राष्ट्रपति कौन चुनता है?
राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका संविधान के अनुच्छेद 55 में दिया गया है। दिल्ली और पुद्दूचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित संसद और विधानसभाओं के सदस्यों (सांसद और विधायक) का एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। कम से कम 50 इलेक्टर्स किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव देते हैं (प्रस्तावक) और 50 दूसरे इलेक्टर उसे अपना अनुमोदन देते हैं (अनुमोदक)। इसके बाद वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। विधान परिषदों के सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं।
प्रस्तावकों और अनुमोदकों का इतिहास एक निश्चित संख्या में इलेक्टर्स किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव दें, यह प्रथा पहले पांच राष्ट्रपति चुनावों के बाद शुरू हुई। तब यह बहुत आम बात थी कि बहुत से उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो जाते थे, जबकि उनके चुने जाने की संभावना बहुत कम होती थी। 1967 के राष्ट्रपति चुनावों में 17 उम्मीदवार खड़े हुए लेकिन उनमें से नौ को एक भी वोट नहीं मिला। ऐसा 1969 के चुनावों में भी हुआ, जब 15 उम्मीदवारों में से पांच को एक भी वोट नहीं मिला। इस प्रथा को निरुत्साहित करने के लिए 1974 से यह नियम बनाया गया कि उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा होने के लिए कम से कम 10 प्रस्तावकों और 10 अनुमोदकों की जरूरत होगी। इसके अलावा 2,500 रुपए के अनिवार्य सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी शुरू किया गया। ये परिवर्तन राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय चुनाव एक्ट, 1952 में संशोधनों के जरिए लाए गए। 1997 में एक्ट में फिर संशोधन किया गया। इन संशोधनों में सिक्योरिटी डिपॉजिट को बढ़ाकर 15,000 रुपए और प्रस्तावकों तथा अनुमोदकों, प्रत्येक की संख्या 50 कर दी गई है। |
मतों की गणना कैसे होती है?
राष्ट्रपति चुनाव में मतों की गणना के लिए विशेष वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सांसदों और विधायकों को अलग-अलग वोटिंग वेटेज दिया जाता है। प्रत्येक विधायक की वोट वैल्यू उसके राज्य की जनसंख्या और विधायकों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के विधायक की वैल्यू 208 होगी और सिक्किम की विधायक की 7 (देखें तालिका 1)। चूंकि संवैधानिक संशोधन 2002 में पारित किया गया था इसलिए राज्य की जनसंख्या की गणना 1971 की जनगणना के आधार पर की जाती है। देश भर में विधायकों के सभी वोटों के योग को निर्वाचित सांसदों की संख्या से विभाजित करने पर एक सांसद के वोट की वैल्यू मिलती है।
2022 में गणित क्या होगा?
2017 के राष्ट्रपति चुनावों में 31 राज्यों तथा दिल्ली और पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के इलेक्टर्स ने हिस्सा लिया था। लेकिन 2019 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के साथ राज्यों की संख्या घटकर 30 रह गई है। एक्ट के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा भंग कर दी गई और जम्मू एवं कश्मीर यूटी के लिए एक नई विधायिका का गठन होना अभी बाकी है। राष्ट्रपति चुनावों के इलेक्टोरल कॉलेज में पहले विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया जाता था। 1992 में संविधान में संशोधन किया गया ताकि दिल्ली और पुद्दूचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें खास तौर से शामिल किया जा सके। उल्लेखनीय है कि जम्मू एवं कश्मीर के विधायक भविष्य में राष्ट्रपति चुनावों में हिस्सा ले सकें, इसके लिए संसद में एक ऐसा ही संवैधानिक संशोधन पारित करना होगा।
इस अनुमान के आधार पर कि जम्मू एवं कश्मीर 2022 के राष्ट्रपति चुनावों में शामिल नहीं है, इन चुनावों में विधायकों के वोटों की कुल संख्या को समायोजित किया जाएगा। कुल 4,120 विधायकों की संख्या से जम्मू एवं कश्मीर के 87 विधायकों को हटा दिया दिया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के वोट शेयर 6,264 को भी कुल वोट शेयर 549,495 से कम किया जाना चाहिए। इन परिवर्तनों को समायोजित करने के बाद, 2022 के राष्ट्रपति चुनावों में 4,033 विधायक भाग लेंगे और सभी विधायकों का संयुक्त वोट शेयर 5,43,231 होगा।
तालिका 1: 2017 के राष्ट्रपति चुनावों में विभिन्न राज्यों के निर्वाचित विधायकों के वोटों की वैल्यू
राज्य का नाम |
विधानसभा सीटों की संख्या |
जनसंख्या (1971 जनगणना) |
प्रत्येक विधायक के वोट की वैल्यू |
राज्य के वोटों की कुल वैल्यू (ग x घ) |
क |
ख |
ग |
घ |
ङ |
आंध्र प्रदेश |
175 |
2,78,00,586 |
159 |
27,825 |
अरुणाचल प्रदेश |
60 |
4,67,511 |
8 |
480 |
असम |
126 |
1,46,25,152 |
116 |
14,616 |
बिहार |
243 |
4,21,26,236 |
173 |
42,039 |
छत्तीसगढ़ |
90 |
1,16,37,494 |
129 |
11,610 |
गोवा |
40 |
7,95,120 |
20 |
800 |
गुजरात |
182 |
2,66,97,475 |
147 |
26,754 |
हरियाणा |
90 |
1,00,36,808 |
112 |
10,080 |
हिमाचल प्रदेश |
68 |
34,60,434 |
51 |
3,468 |
जम्मू और कश्मीर |
87 |
63,00,000 |
72 |
6,264 |
झारखंड |
81 |
1,42,27,133 |
176 |
14,256 |
कर्नाटक |
224 |
2,92,99,014 |
131 |
29,344 |
केरल |
140 |
2,13,47,375 |
152 |
21,280 |
मध्य प्रदेश |
230 |
3,00,16,625 |
131 |
30,130 |
महाराष्ट्र |
288 |
5,04,12,235 |
175 |
50,400 |
मणिपुर |
60 |
10,72,753 |
18 |
1,080 |
मेघालय |
60 |
10,11,699 |
17 |
1,020 |
मिजोरम |
40 |
3,32,390 |
8 |
320 |
नगालैंड |
60 |
5,16,449 |
9 |
540 |
ओड़िशा |
147 |
2,19,44,615 |
149 |
21,903 |
पंजाब |
117 |
1,35,51,060 |
116 |
13,572 |
राजस्थान |
200 |
2,57,65,806 |
129 |
25,800 |
सिक्किम |
32 |
2,09,843 |
7 |
224 |
तमिलनाडु |
234 |
4,11,99,168 |
176 |
41,184 |
तेलंगाना |
119 |
1,57,02,122 |
132 |
15,708 |
त्रिपुरा |
60 |
15,56,342 |
26 |
1,560 |
उत्तराखंड |
70 |
44,91,239 |
64 |
4,480 |
उत्तर प्रदेश |
403 |
8,38,49,905 |
208 |
83,824 |
पश्चिम बंगाल |
294 |
4,43,12,011 |
151 |
44,394 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
70 |
40,65,698 |
58 |
4,060 |
पुद्दूचेरी |
30 |
4,71,707 |
16 |
480 |
कुल |
4,120 |
54,93,02,005 |
5,49,495 |
स्रोत: भारतीय निर्वाचन आयोग (2017); पीआरएस।
एक सांसद के वोट की वैल्यू 2017 में 708 से घटकर 2022 में 700 हो जाएगी।
सांसद के वोट की वैल्यू = विधायकों के सभी वोट्स की कुल वैल्यू = 543231 = 700
निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या 776
उल्लेखनीय है कि सांसदों के वोट की वैल्यू को सबसे करीबी होल नंबर में राउंड ऑफ कर दिया जाता है (यानी उसे पूर्णांक बना दिया जाता है)। इससे सभी सांसदों के वोटों की कंबाइंड वैल्यू 543,200 (700 x 776) हो जाती है।
जीतने के लिए कितने वोट्स की जरूरत होती है?
राष्ट्रपति पद का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के जरिए किया जाता है। इस प्रणाली में इलेक्टर्स वरीयता के क्रम में उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। कोई उम्मीदवार तब विजेता होता है जब उसे वैध वोटों की कुल वैल्यू का आधे से अधिक हासिल हो। इसे कोटा कहा जाता है।
कल्पना कीजिए कि हर इलेक्टर वोट देता है और हर वोट वैध होता है:
कोटा = सांसदों के वोट्स की कुल वैल्यू + विधायकों के वोट्स की कुल वैल्यू + 1
2
= 543200 + 543231 +1 = 1086431 +1 = 543,216
2 2
दलबदल विरोधी कानून जोकि सांसदों को दलगत विचारधारा से इतर जाने से रोकता है, वह राष्ट्रपति चुनावों पर लागू नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सांसद और विधायक अपन बैलेट गुप्त रख सकते हैं।
वोटों की गिनती राउंट्स में होती है। पहले राउंड में गिने जाने वाले हर बैलेट पर पहला प्रिफरेंस लिखा जाता है। अगर किसी उम्मीदवार को इस चरण में कोटा मिलता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर पहले राउंड में किसी उम्मीदवार को कोटा नहीं मिलता तो दूसरे राउंड की गिनती शुरू हो जाती है। जिस उम्मीदवार को पहले राउंड में सबसे कम वोट मिले थे, इस राउंड में उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी ये वोट अब उस उम्मीदवार को चले जाते हैं जिसे हर बैलेट में दूसरा प्रिफरेंस मिला था। यह प्रक्रिया तब तक चलती है, जब तक सिर्फ एक उम्मीदवार रह जाता है। यह जरूरी नहीं है कि कोई इलेक्टर सभी उम्मीदवारों के लिए अपने प्रिफरेंस बताए। अगर बैलेट में कोई दूसरा प्रिफरेंस नहीं बताया गया है तो बैलेट को दूसरे राउंड में एग्जॉस्टेड बैलेट माना जाएगा और आगे गिनती में वह शामिल नहीं होगा।
पांचवे राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें श्री वी.वी. गिरी को चुना गया था, वह अकेला अवसर था जब किसी उम्मीदवार ने पहले राउंड में कोटा हासिल नहीं किया था। फिर दूसरे फ्रिफरेंस वोट्स का मूल्यांकन किया गया था और श्री गिरी को 8,36,337 में से 4,20,077 मिले थे और वह राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए थे।
भारत के अकेले राष्ट्रपति जिन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी (1977-1982) अकेले राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। 1977 के चुनावों में 37 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे थे, लेकिन छानबीन करने पर 36 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिए और श्री रेड्डी एकमात्र उम्मीदवार बचे थे। |