The Seeds Bill was introduced in 2004, and is listed for discussion in Rajya Sabha this week. We had flagged some issues in our Legislative Brief. The Standing Committee had also made some recommendations (summary available here). These included the following: Farmers selling seeds had to meet the same quality requirements (on physical and genetic purity, minimum level of germination etc.) as seed companies. Second, seed inspectors had the power to enter and search without a warrant, unlike the requirements in the Criminal Procedure Code for the police. Third, the compensation mechanism for farmers was through consumer courts; some other Acts provide separate bodies to settle similar issues. The government has circulated a list of official amendments. These address most of the issues (tabulated here). One significant issue has not been addressed. The financial memorandum estimates that Rs 36 lakh would be required for the implementation of the Act during 2004-05 from the Consolidated Fund of India. The amount required by state governments to establish testing laboratories and appointing seed analysts and seed inspectors has not been estimated, which implies that the successful implementation of the bill will depend on adequate provision in state budgets.

ट्रिब्यूनल्स परंपरागत अदालती व्यवस्था के ही समान प्रणाली है। ट्रिब्यूनल्स को दो मुख्य कारणों से स्थापित किया जाता है- तकनीकी मामलों में विवाद होने की स्थिति में विशेष ज्ञान प्रदान करना और न्यायालयों के दबाव को कम करना। भारत में कुछ ट्रिब्यूनल्स अधीनस्थ अदालतों के स्तर के हैं और उनके निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जबकि कुछ उच्च न्यायालय के स्तर के, जिनके फैसलों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद उच्च न्यायालयों के विकल्प स्थापित कर सकती है, बशर्ते उनकी क्षमता उच्च न्यायालयों के समान हो। भारत में ट्रिब्यूनल प्रणाली पर विस्तार से जानने के लिए हमारा नोट देखें

अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें 15 ट्रिब्यूनल्स के सदस्यों के चयन के लिए सर्च-कम-सिलेक्शन कमिटी के संयोजन, और सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित विशिष्ट प्रावधान थे। इसके अतिरिक्त अध्यादेश केंद्र सरकार को यह अधिकार देता था कि वह इन ट्रिब्यूनल्स के चेयरपर्सन और सदस्यों की क्वालिफिकेशंस और सेवा के नियमों और शर्तों को अधिसूचित कर सकती है। जुलाई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यादेश के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया (जैसे सदस्यों के लिए चार वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करने वाला प्रावधान)। अदालत ने कहा कि इससे सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। इससे पहले कई फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल्स के संयोजन और सेवा शर्तों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि इससे यह सुनिश्चित हो कि इन ट्रिब्यूनल्स को भी कार्यपालिका से उतनी ही स्वतंत्रता मिले, जितनी उन उच्च न्यायालयों को मिलती है जिनके स्थान पर इन्हें स्थापित किया गया है।

इसके बाद संसद ने अगस्त 2021 में ट्रिब्यूनल सुधार बिल, 2021 पारित किया। यह बिल अप्रैल के अध्यादेश के ही जैसा है और इसमें वे प्रावधान भी शामिल हैं जिन्हें निरस्त कर दिया गया था। इस एक्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। बिल पर पीआरएस के विश्लषेण के लिए कृपया देखें।   

16 सितंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट, 2021 के अंतर्गत ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्त) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के अंतर्गत कई प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं:

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक सदस्य को चेयरमैन के तौर पर नियुक्त करना 

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) के मामले में नियम निर्दिष्ट करते हैं कि न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के रूप में तीन वर्ष के अनुभव वाले व्यक्ति को चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय के पहले के निर्णयों के जरिए स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकता है।

कैट उच्च न्यायालयों की जगह लेता है। 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर कोई प्रशासनिक ट्रिब्यूनल उच्च न्यायालय की जगह लेता है तो ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के कार्यालय को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होना चाहिए। इसलिए उच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश को ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था – “किसी ट्रिब्यूनल के सदस्यों या पीठासीन अधिकारियों के ज्ञानप्रशिक्षण और अनुभव कोजहां तक संभव होउस न्यायालय का आइना होना चाहिएजिसका वह स्थान लेना चाहता है।”  

कैट के प्रशासनिक सदस्य ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जोकि केंद्र सरकार के एडीशनल सेक्रेटरी हों या ऐसे केंद्रीय अधिकारी हों जिनका वेतन कम से कम एडीशनल सेक्रेटरी जितना हो। इसलिए कैट के चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति के लिए जिस न्यायिक अनुभव की जरूरत होती है, वह प्रशासनिक सदस्यों के लिए अनिवार्य नहीं।

अवकाश मंजूरी का अधिकार 

नियमों में निर्दिष्ट है कि केंद्र सरकार के पास ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन, और सदस्यों (चेयरपर्सन की अनुपस्थिति में) के अवकाश को मंजूर करने का अधिकार होगा। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट किया था कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों के साथ केंद्र सरकार (कार्यपालिका) की कोई प्रशासनिक संलग्नता नहीं होनी चाहिए। चूंकि इससे ट्रिब्यूनल के सदस्यों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि कार्यपालिका एक वादी पक्ष हो सकता है और ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक मामलों में उसके शामिल होने से निर्णय लेने की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर असर हो सकता है। 1997 और 2014 के निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था कि सभी ट्रिब्यूनल्स का प्रशासन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय नहीं, एक नोडल मंत्रालय जैसे विधि मंत्रालय के अंतर्गत होना चाहिए। 2020 में उसने सुझाव दिया था कि ट्रिब्यूनल्स की नियुक्तियों और प्रशासन के पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग बनाया जाए। लेकिन 2021 के नियम इन सुझावों के अनुकूल नहीं हैं।