मंत्रालय: 
वित्त
  • अनंतिम कर संग्रह बिल, 2023 को 13 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल अनंतिम कर संग्रह एक्ट, 1931 को निरस्त करता है। इस कानून में सीमा शुल्क (कस्टम्स) या उत्पाद शुल्क (एक्साइज) के अंतरिम अधिरोपण या वृद्धि का प्रावधान है। बिल में एक्ट के तहत सभी प्रावधानों को बरकरार रखा गया है।

  • करों का अंतरिम संग्रह: एक्ट एक घोषणा के माध्यम से सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क को तत्काल लगाने या बढ़ाने की अनुमति देता है। संसद में पेश किए गए एक सरकारी बिल के जरिए ऐसी घोषणा की जा सकती है जोकि इन शुल्कों को लगाने या बढ़ाने का प्रयास करता है। बिल के पेश होने की तारीख के अगले दिन से यह शुल्क या उसमें बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जब (i) बिल लागू हो जाता है, (ii) केंद्र सरकार संसद में पारित प्रस्ताव के परिणाम के तौर पर ऐसा करने का निर्देश देती है, या (iii) बिल के पेश होने की तारीख के 75वें दिन के बाद। बिल इन प्रावधानों को बरकरार रखता है। यह स्पष्ट करता है कि ये प्रावधान लागू होंगे, भले ही शुल्क का वर्गीकरण बदल गया हो।

  • कुछ मामलों में करों और शुल्कों का रिफंड: एक्ट के अनुसार कुछ मामलों में रिफंड जारी किया जाना चाहिए। अगर घोषणा संशोधित रूप में लागू की गई थीया यह लागू होना बंद हो गई हैतो रिफंड जारी किया जाना चाहिए। घोषणा और लागू किए गए प्रावधान के अंतर के अनुसार रिफंड जारी किया जाएगा। अगर घोषित प्रावधान लागू नहीं किया जाता हैतो एकत्र किए गए शुल्क और कर पूरी तरह से वापस कर दिए जाएंगे। बिल इन प्रावधानों को बरकरार रखता है। 

 

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