मंत्रालय: 
विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी
  • अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन बिल, 2023 को लोकसभा में अगस्त, 2023 को पेश किया गया। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड एक्ट, 2008 को निरस्त करता है और इसके तहत स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को भंग करता है। बिल में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना का प्रावधान है।

  • एनआरएफ के कार्यएनआरएफ निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधाननवाचार और उद्यमिता के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाला देश का सर्वोच्च निकाय होगा: (i) गणित सहित प्राकृतिक विज्ञान, (ii) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, (iii) पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, (iv) स्वास्थ्य और कृषिऔर (v) मानविकी (ह्यूमैनिटी) और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस।

  • एनआरएफ के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:(i) अल्पावधि, मध्यमावधि और दीर्घावधि के रोडमैप तैयार करना और अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) के लिए कार्यक्रम तैयार करना, (ii) विश्वविद्यालयों, कॉलेज और शोध संस्थानों में अनुसंधान और विकास तथा संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को आसान बनाना और वित्तपोषण करना(iii) अनुसंधान प्रस्तावों के लिए अनुदान देना, (iv) पूंजी गहन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के रूपांतरण का समर्थन करना, (v) अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, (vi) निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा फाउंडेशन में निवेश को प्रोत्साहित करनाऔर (vii) वैज्ञानिक अनुसंधानपरिणामों और खर्च का वार्षिक सर्वेक्षण करना।

  • एनआरएफ के लिए फंड्स: फाउंडेशन को निम्नलिखित के जरिए वित्तपोषित किया जाएगा: (i) केंद्र सरकार से अनुदान और ऋण, (ii) फंड को चंदा, (iii) फाउंडेशन को मिलने वाली राशि के निवेश से आयऔर (iv) 2008 के एक्ट के तहत गठित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान फंड के पास मौजूद धनराशि।

  • आवंटन के उद्देश्यों के लिए फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित फंड्स का गठन किया जाएगा: (i) वेतनभत्ते और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन फंड, (ii) फाउंडेशन द्वारा समर्थित क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनात्मकता के वित्तपोषण के लिए इनोवेशन फंड, (iii) 2008 के एक्ट के तहत शुरू परियोजनाओं की निरंतरता के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान फंडऔर (iv) किसी विशिष्ट परियोजना या अनुसंधान के लिए एक या एक से अधिक स्पेशल पर्पज फंड। केंद्र सरकार इन फंड्स के उपयोग के लिए नियम निर्धारित करेगी। कैग हर साल फाउंडेशन के खातों का ऑडिट करेगा।

  • गवर्निंग बोर्डएनआरएफ में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक गवर्निंग बोर्ड होगा। बोर्ड फाउंडेशन को रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा और कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। बोर्ड के अन्य सदस्य हैं: (i) केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में, (ii) प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार सदस्य सचिव के रूप मेंऔर (iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकीजैव प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों के सचिव।

  • बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति या उन्हें नामित कर सकता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: (i) व्यावसायिक संगठनों या उद्योगों से अधिकतम पांच सदस्य, (ii) सामाजिक विज्ञान और मानविकी के क्षेत्र से एक सदस्यऔर (iii) प्राकृतिक विज्ञानइंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के अधिकतम छह विशेषज्ञ। अध्यक्ष एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता हैजो अतिरिक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी होना चाहिए।

  • एग्जीक्यूटिव काउंसिलकार्यान्वयन के लिए फाउंडेशन के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। इस काउंसिल के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) वित्तीय सहायता के आवेदनों पर विचार करना, (ii) वित्तीय सहायता के आवेदनों, सहायता की शर्तों और सहायता रद्द करने के आधार के संबंध में नियम बनाना, और (iii) फाउंडेशन के लिए बजट तैयार करना और उसके खातों का रखरखाव। काउंसिल के पास यह शक्ति होगी कि वह एक अधिकारी को अधिकृत करे जो अनुदान के लिए आवेदन करने वालों से मिले और उनके आवेदनों की सच्चाई को सत्यापित करे।

  • प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। काउंसिल के अन्य सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकीउच्च शिक्षास्वास्थ्य अनुसंधानकृषि अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान सहित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवऔर (iii) फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। फाउंडेशन का अध्यक्ष काउंसिल में निम्नलिखित को नामित या नियुक्त कर सकता है: (i) बिल के अंतर्गत न आने वाले विभागों के अधिकतम दो सचिव, (ii) अधिकतम तीन विशेषज्ञ।

 

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