मंत्रालय: 
गृह मामले
  • आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2026 को 1 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट, 2014 में संशोधन करना है। एक्ट में पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को दो राज्यों- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पुनर्गठित करने का प्रावधान है।
  • आंध्र प्रदेश की राजधानी: एक्ट में प्रावधान है कि हैदराबाद 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी रहेगा, जिसके बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन जाएगा और आंध्र प्रदेश के लिए किसी दूसरे शहर को राजधानी बनाया जाएगा। बिल में कहा गया है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगा। 

 

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