मंत्रालय:
स्वास्थ्य
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 जुलाई, 2016 को लोकसभा में इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) बिल, 2016 पेश किया। यह बिल इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 को संशोधित करता है। इस एक्ट में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के गठन का प्रस्ताव है। एमसीआई निम्नलिखित को रेगुलेट करता है: (i) मेडिकल शिक्षा के मानक, (ii) कॉलेजों, पाठ्यक्रम को शुरू करने या सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुमति, (iii) डॉक्टरों का पंजीकरण और (iv) मेडिकल प्रैक्टीशनरों के प्रोफेशनल व्यवहार के मानक आदि।
- बिल इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2016 का स्थान लेगा। बिल कहता है कि इसके प्रावधान 24 मई, 2016 से लागू माने जाएंगे।
- बिल में सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए समान भर्ती परीक्षा को प्रस्तावित किया गया है। यह स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर लागू होगा।
- बिल में कहा गया है कि अगर कोई राज्य समान भर्ती परीक्षा का चयन नहीं करता, तो शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए स्नातक स्तर पर ऐसी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। यह प्रावधान राज्य सरकार के कॉलेजों और निजी मेडिकल कॉलेजों में राज्य सरकार की सीटों पर लागू होगा।
- बिल कहता है कि प्रवेश परीक्षा का आयोजन हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में किया जाएगा।
- बिल निम्नलिखित के संबंध में रेगुलेशन बनाने के लिए एमसीआई को अधिकार देता हैः (i) परीक्षा कराने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति, (ii) परीक्षा के आयोजन का तरीका और (iii) अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त उन भाषाओं के संबंध में निर्देश जिनमें परीक्षाएं कराई जा सकती हैं।
यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।
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