मंत्रालय: 
वित्त
  • इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) बिल, 2017 को 28 दिसंबर, 2017 को पेश किया गया। यह बिल इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 में संशोधन करता है और नवंबर में जारी किए गए इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 का स्थान लेता है। संहिता कंपनियों और व्यक्तियों की इनसॉल्वेंसी को रिज़ॉल्व करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है। इनसॉल्वेंसी वह स्थिति है, जब व्यक्ति या कंपनियां अपनी बकाया ऋण नहीं चुका पाते।
     
  • रेज़ोल्यूशन एप्लीकेंट की योग्यता : संहिता स्पष्ट करती है कि इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल डीफॉल्टिंग कंपनी का नियंत्रण संभालेगा और एप्लीकेंट्स से रेज़ोल्यूशन प्लान सौंपने को कहेगा। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है और कहता है कि रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल केवल उन्हीं रेज़ोल्यूशन एप्लीकेंट्स को प्लान सौंपने को कहेगा जो उसके या इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करेंगे। प्रोफेशनल द्वारा निर्धारित मानकों को क्रेडिटर्स की कमिटी द्वारा पूर्व मंजूरी की जरूरत होगी।
     
  • रेज़ोल्यूशन एप्लीकेंट की अयोग्यता : बिल संहिता में एक अन्य प्रावधान को सम्मिलित करता है। यह प्रावधान कुछ व्यक्तियों को रेज़ोल्यूशन प्लान सौंपने से प्रतिबंधित करता है। एक व्यक्ति रेज़ोल्यूशन प्लान सौंपने के अयोग्य है, अगर : (i) वह अनडिस्चार्ड इनसॉल्वेंट है (ऐसा व्यक्ति जो अपना ऋण नहीं चुका सकता), (ii) वह विलफुल डीफॉल्टर है (यानी उसने जानबूझकर डीफॉल्ट किया है), (iii) उसके एकाउंट को एक वर्ष से अधिक समय से नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में चिन्हित किया गया है और उसने प्लान सौंपने से पहले वह राशि नहीं चुकाई है, (iv) उसे ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है जिसकी सजा दो या उससे अधिक वर्षों का कारावास है, (v) उसे कंपनी एक्ट, 2013 के अंतर्गत निदेशक के रूप में अयोग्य ठहराया गया है, (vi) उसे सेबी द्वारा सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करने से प्रतिबंधित किया गया है, (vii) वह ऐसी कंपनी का प्रमोटर है या उसके प्रबंधन में रहा है जोकि अंडरवैल्यूड, प्रिफरेंशियल या धोखाधड़ी वाले लेनदेन में शामिल है, (viii) उसने रेज़ोल्यूशन या लिक्विडेशन में जाने वाली डीफॉल्टिंग कंपनी की लियबिलिटी पर गारंटी दी है और उस गारंटी को नहीं निभाया है, (ix) वह भारत से बाहर इनमें से किसी गतिविधि में शामिल है, अथवा (x) वह उपरोक्त किसी भी व्यक्ति से संबंधित है (इसमें प्रमोटर या रेज़ोल्यूशन प्लान को लागू करने के दौरान डीफॉल्टिंग कंपनी का नियंत्रण संभालने वाले व्यक्ति शामिल हैं)। अगर ऐसे लोग अधिसूचित कमर्शियल बैंकों, एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों और वैकल्पिक निवेश फंड्स से जुड़े हुए हैं तो बिल इन एंटिटीज़ को इससे छूट देता है।
     
  • रेज़ोल्यूशन प्लान की मंजूरी : संहिता स्पष्ट करती है कि क्रेडिटर्स की कमिटी 75% के बहुमत से रेज़ोल्यूशन प्लान को मंजूर करेगी। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है और कहता है कि कमिटी 75% के बहुमत के साथ रेज़ोल्यूशन प्लान को मंजूर करेगी जोकि इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगा।
     
  • इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के जारी होने से पहले सौंपे गए रेज़ोल्यूशन प्लान को क्रेडिटर्स की कमिटी द्वारा उन स्थितियों में मंजूर नहीं किया जाएगा, जब उसे रेज़ोल्यूशन एप्लीकेंट होने के अयोग्य व्यक्ति द्वारा सौंपा गया हो। बिल ऐसे प्लान्स को मंजूर करने से क्रेडिटर्स की कमिटी को प्रतिबंधित करता है।
     
  • लिक्विडेशन : संहिता के अंतर्गत इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को लिक्विडेशन की स्थिति में देनदार की चल या अचल संपत्ति को बेचने की अनुमति दी गई है। बिल इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को इस संपत्ति को ऐसे किसी व्यक्ति को बेचने से प्रतिबंधित करता है जो रेज़ोल्यूशन एप्लीकेंट होने के अयोग्य है।
     
  • दंड : बिल एक अन्य प्रावधान को सम्मिलित करता है और स्पष्ट करता है कि अगर कोई व्यक्ति संहिता के ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिसके लिए संहिता में कोई दंड विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो उसे एक लाख रुपए से दो करोड़ रुपए के बीच का जुर्माना भरना पड़ेगा।

 

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