मंत्रालय: 
वाणिज्य एवं उद्योग
  • उद्योग (विकास और रेगुलेशन) संशोधन बिल, 7 दिसंबर, 2015 को लोकसभा में पेश किया गया। इसे वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। यह बिल 1951 के उद्योग (विकास और रेगुलेशन) एक्ट में संशोधन करता है।
     
  • 1951 का एक्ट कुछ उद्योगों के विकास और रेगुलेशन के बारे में है। इनमें धातु कर्म, दूरसंचार, परिवहन, फर्मेंटेशन (अल्कोहल उत्पादन सहित) उद्योग भी शामिल हैं।
     
  • एक्ट की पहली अनुसूची में इस एक्ट के तहत आने वाले सभी उद्योगों का उल्लेख है। बिल इस अनुसूची को संशोधित कर पीने योग्य अल्कोहल के उत्पादन को एक्ट के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान करता है।
     
  • सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी, 1997 के अपने फैसले में अल्कोहल उत्पादन का रेगुलेशन केंद्र और राज्यों के बीच निर्धारित किया था (बिहार डिस्टिलरी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य)। कोर्ट ने फैसला दिया कि केंद्र औद्योगिक उपयोग के लिए अल्कोहल उत्पादन को रेगुलेट करेगा, जबकि राज्य पीने योग्य (घरेलू उपयोग) के लिए इसके उत्पादन को रेगुलेट करेंगे। बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है।

 

यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।