मंत्रालय: 
कृषि एवं किसान कल्याण
  • कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 29 नवंबर, 2021 को लोकसभा में कृषि कानून रिपील बिल, 2021 पेश किया।
     
  • रिपीलबिल सितंबर 2020 में संसद में पारित तीन कृषि कानूनों को रिपील (निरस्त) करता है। ये कानून हैं: (i) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षणसमझौता एक्ट, 2020, (ii) किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) एक्ट, 2020, और (iii) अनिवार्य वस्तुएं (संशोधन) एक्ट, 2020। इन कानूनों को निम्नलिखित के लिए लागू किया गया था: (i) कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए फ्रेमवर्क बनाना, (ii) विभिन्न राज्यों के कृषि उत्पाद मार्केटिंग कमिटी (एपीएमसी) कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर कृषि उत्पादों के निर्बाध व्यापार को आसान बनाना, और (iii) सिर्फ असामान्य परिस्थितियों, जैसे युद्ध, अकाल और असाधारण महंगाई में कुछ खाद्य सामग्रियों की सप्लाई को रेगुलेट करना। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर स्टे लगा दिया था।   

 

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