मंत्रालय: 
वित्त
  • केंद्र शासित वस्तु एवं सेवा कर बिल, 2017 को लोकसभा में 27 मार्च, 2017 को पेश किया गया। बिल केंद्र शासित वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) की वसूली का प्रावधान करता है।
     
  • यूटीजीएसटी की वसूली : केंद्र, यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) की सीमा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर यूटीजीएसटी की वसूली करेगा।
     
  • कर की दरें: यूटीजीएसटी की दरों को जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह दर 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
     
  • यूटीजीएसटी से छूट: केंद्र एक अधिसूचना जारी करके कुछ वस्तुओं और सेवाओं को यूटीजीएसटी से छूट दे सकता है। यह जीएसटी परिषद के सुझावों पर आधारित होगा।
     
  • तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी में सहायता: पुलिस, रेलवे, कस्टम के सभी अधिकारी, और ग्राम अधिकारी सहित भूमि राजस्व के एकत्रण से जुड़े सभी अधिकारी, तथा केंद्रीय कर अधिकारी इस एक्ट को लागू करने में कर प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की सहायता करेंगे।
     
  • केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एक्ट, 2017 के प्रावधानों को लागू करना : केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एक्ट, 2017 के अनेक प्रावधान इस एक्ट पर लागू होते हैं। इनमें प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं (i) आपूर्ति का समय और मूल्य, (ii) कंपोजिशन लेवी, (iii) पंजीकरण, (iv) रिटर्न, (v) कर का भुगतान, (vi) आकलन, (vii) रिफंड, (viii) निरीक्षण, (ix) तलाशी और जब्ती, (x) अग्रिम न्यायिक निर्णय, (xi) अपील, और अपराध।
     
  • नई व्यवस्था में संक्रमण : अगर किसी टैक्सपेयर ने किसी मौजूदा कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है पर उसने उसका उपयोग नहीं किया तो वह उसे जीएसटी के तहत उपयोग कर सकता है।

 

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