मंत्रालय: 
गृह मामले
  • केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) बिल, 2023 को 12 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल केंद्र शासित प्रदेश सरकार एक्ट, 1963 में संशोधन करता है। एक्ट कुछ विशेष केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभाओं की स्थापना और मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है।

  • महिलाओं के लिए आरक्षणबिल पुद्दूचेरी विधानसभा की सभी निर्वाचित सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। यह विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।

  • आरक्षण की शुरुआतबिल के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि यह उस तारीख तक जारी रहेगा, जिसका निर्धारण संसद के किसी कानून द्वारा किया जाता है।

  • सीटों का रोटेशनहर परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन किया जाएगा, जैसा कि संसद के कानून द्वारा निर्धारित किया जाए।


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