-
केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) बिल, 2025 को 1 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक्ट, 1944 में संशोधन का प्रयास करता है। यह एक्ट भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करता है। 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के साथ ही तंबाकू और तंबाकू उत्पादों जैसी कुछ वस्तुओं को छोड़कर कई वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया था। जीएसटी के साथ-साथ तंबाकू जैसे उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस भी लगाया गया था ताकि राज्यों को जीएसटी से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई की जा सके। इस प्रकार तंबाकू और तंबाकू उत्पाद वर्तमान में जीएसटी, क्षतिपूर्ति सेस और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन हैं। क्षतिपूर्ति सेस को बंद करने की योजना है। इस बिल का उद्देश्य तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर को संशोधित करना है ताकि इन उत्पादों पर करों को मौजूदा स्तर पर रखा जा सके।
-
तंबाकू और संबंधित उत्पादों के लिए शुल्क में वृद्धि: बिल अनिर्मित तंबाकू, निर्मित तंबाकू, तंबाकू उत्पादों और तंबाकू के विकल्पों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाता है। उदाहरण के लिए बिल अनिर्मित तंबाकू (जैसे धूप में सुखाए गए तंबाकू के पत्ते) पर शुल्क 64% से बढ़ाकर 70% करता है। जहां एक्ट के तहत प्रति हज़ार सिगरेट पर 200 रुपए से 735 रुपए के बीच उत्पाद शुल्क लगाया गया है, वहीं बिल के तहत बढ़ा हुआ शुल्क प्रति हज़ार सिगरेट पर 2,700 रुपए से 11,000 रुपए के बीच है।
बिल में निर्मित तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का भी प्रावधान है। उदाहरण के लिए चबाने वाली तंबाकू पर शुल्क 25% से बढ़कर 100% हो जाएगा। हुक्का या गुड़ाखू तंबाकू पर शुल्क 25% से बढ़कर 40% हो जाएगा। पाइप और सिगरेट के स्मोकिंग मिक्स्चर पर शुल्क 60% से बढ़ाकर 325% करने का प्रस्ताव है।
डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

