मंत्रालय: 
वित्त
  • केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) बिल, 2023 को 13 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) एक्ट, 2017 में संशोधन करता है। एक्ट में वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर सीजीएसटी की उगाही और संग्रह का प्रावधान है।

  • अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्यों की योग्यता में परिवर्तनएक्ट केंद्र सरकार को जीएसटी परिषद के सुझावों पर अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने की अनुमति देता है। ट्रिब्यूनल में अध्यक्षएक न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य शामिल हैं। निम्नलिखित व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं: (i) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशया (ii) न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवारत जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। बिल कम से कम 10 वर्ष के अनुभवी वकीलों को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है। उन्हें अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। ट्रिब्यूनल के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु 50 वर्ष होगी।

  • आयु सीमाबिल निम्नलिखित की आयु सीमा में वृद्धि करता है: (i) ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के लिए 67 से 70 वर्षऔर (ii) सदस्यों के लिए 65 से 67 वर्ष।

 

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