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वित्त
  • केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) बिल, 2023 को लोकसभा में 11 अगस्त, 2023 को पेश किया गया। यह केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) एक्ट, 2017 में संशोधन करता है। एक्ट राज्यों के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर सीजीएसटी की वसूली और संग्रह का प्रावधान करता है।

  • निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों पर सीजीएसटी: एक्ट के तहतलॉटरीसट्टेबाजी और जुए को छोड़कर कार्रवाई योग्य दावों से जुड़े लेनदेन को वस्तुओं या सेवाओं की सप्लाई नहीं माना जाता है। इस प्रकारवे कर के दायरे में नहीं आते हैं। कार्रवाई योग्य दावा किसी भी ऋण के दावे को कहा जाता है जो अचल संपत्ति को गिरवी रखकर या चल संपत्ति को गिरवी रखकर प्रत्याभूत (सिक्योर) नहीं किया जाता है।

  • बिल में प्रावधान है कि निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों के सप्लायर सीजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। बिल निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों को निम्नलिखित में शामिल कार्रवाई योग्य दावों के रूप में परिभाषित करता है: (i) सट्टेबाजी, (ii) कैसीनो, (iii) घुड़दौड़, (iv) लॉटरी, (v) जुआया (vi) ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग उन ऑनलाइन गेम को कहा जाता है जिनमें खिलाड़ी धनराशि या धनराशि के मूल्य (मनीज़ वर्थ) की जीत की उम्मीद के साथ धनराशि का भुगतान या उसे जमा करते हैं (वर्चुअल डिजिटल एसेट सहित)। यह किसी भी खेलयोजनाप्रतियोगिता या अन्य गतिविधि पर लागू होता हैभले ही इसका परिणाम कौशलअवसर या दोनों पर आधारित हो। इसमें ऐसे ऑनलाइन मनी गेम शामिल हैं जिन्हें किसी भी कानून के तहत अनुमति दी जा सकती है या प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऑनलाइन गेम के मायने इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर पेश किए जाने वाले गेम हैं।

  • निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों के सप्लायर्स: बिल के तहत, जो व्यक्ति निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों की सप्लाई का आयोजन या व्यवस्था करता है, उसे उनका सप्लायर माना जाएगा। इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो ऐसी सप्लाई करने वाले डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के मालिक हैं, उसे संचालित करते हैं या उसका प्रबंधन करता है। यह इस पर निर्भर नहीं करेगा कि उन दावों की सप्लाई का बदला, उस व्यक्ति को किस तरह से हस्तांतरित किए जाता है, या उसे दिया जाता है। प्रतिफल में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सहित धन या धनराशि का मूल्य शामिल हो सकता है।

  • ऑनलाइन मनी गेमिंग के सप्लायर्स के लिए पंजीकरण अनिवार्यएक्ट कुछ सप्लायर्स के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है। बिल में प्रावधान है कि भारत के बाहर से भारत में व्यक्तियों को ऑनलाइन मनी गेमिंग की सप्लाई करने वाले व्यक्तियों को भी एक्ट के तहत पंजीकरण कराना होगा। 

 

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