मंत्रालय: 
दक्षता विकास एवं उद्यमशीलता
  • केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2022 को लोकसभा में 1 अगस्त, 2022 को पेश किया गया। बिल केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट, 2009 में संशोधन करता है जिसके तहत विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
     
  • गति शक्ति विश्वविद्यालय: बिल राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वड़ोदरा (मानद विश्वविद्यालय) को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलता है, जोकि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट, 1956 के तहत राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। इस गति शक्ति विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के जरिए स्पांसर और वित्त पोषित किया जाएगा।
     
  • शिक्षा का दायराबिल में प्रावधान है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय परिवहन, तकनीक और प्रबंधन से संबंधित विषयों में उत्तम स्तर की शिक्षा, अनुसंधान और दक्षता विकास करने का उपाय करेगा। अगर जरूरी हुआ तो विश्वविद्यालय भारत और विदेशों में अपने केंद्र भी स्थापित कर सकता है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार, विश्वविद्यालय की स्थापना से परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभाओं की जरूरत पूरी होगी।
     
  • नए वाइस-चांसलर (वीसी) की नियुक्तिराष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान की मौजूदा वीसी: (i) एक्ट के अधिसूचित होने के बाद छह महीने तक अपने पद पर रहेंगी, या (ii) जब तक गति शक्ति विश्वविद्यालय के नए वीसी की नियुक्ति नहीं हो जाती (इनमें से जो भी पहले होगा)।

 

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