मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन बिल, 2024 को लोकसभा में 5 अगस्त, 2024 को पेश किया गया। बिल गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में कहा गया है कि वर्तमान में गोवा विधानसभा में एसटी समुदायों के व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसका कारण ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त एसटी समुदायों की कम जनसंख्या है। हालांकि समय के साथ कुछ समुदायों को एसटी के रूप में मान्यता मिलने से इस स्थिति में बदलाव आया है।
  • आरक्षण के लिए एसटी जनसंख्या का अनुमान: बिल में जनगणना आयुक्त से यह अपेक्षित है कि वह राज्य में एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का अनुमान लगाए। यह अनुमान 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। जनगणना आयुक्त की नियुक्ति जनगणना एक्ट, 1948 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

  • आरक्षण का निर्धारण: चुनाव आयोग विधानसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान के लिए परिसीमन आदेश में संशोधन करेगा। यह जनगणना आयुक्त द्वारा निर्धारित जनसंख्या पर आधारित होगा। परिसीमन आदेश में संशोधन करने से पहले चुनाव आयोग को जनता से सुझाव आमंत्रित करने चाहिए और आपत्तियों पर विचार करना चाहिए। आरक्षण वर्तमान विधानसभा के भंग के बाद होने वाले सभी चुनावों पर लागू होगा।

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