- लोकसभा में 22 सितंबर, 2020 को जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल, 2020 को पेश किया गया। बिल कुछ भाषाओं को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं घोषित करने का प्रयास करता है।
- आधिकारिक भाषा: बिल कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आधिकारिक उद्देश्य से इस्तेमाल होने वाली आधिकारिक भाषाएं घोषित करता है। यह प्रावधान उस तारीख से लागू होगा, जिस तारीख को केंद्र शासित प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटर अधिसूचित करेगा। बिल कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा इन आधिकारिक भाषाओं में काम करेगी।
- अंग्रेजी का इस्तेमाल: बिल स्पष्ट करता है कि एक्ट के लागू होने से पहले जिन प्रशासनिक और विधायी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल होता था, उनके लिए अब भी अंग्रेजी का इस्तेमाल होता रहेगा।
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