मंत्रालय: 
गृह मामले
  • जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल, 2023 को लोकसभा में 26 जुलाई, 2023 को पेश किया गया। यह जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण एक्ट, 2004 में संशोधन करता है। एक्ट अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को व्यावसायिक संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग: एक्ट के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा घोषित किए गए गांवों में रहने वाले लोग, (ii) वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगऔर (iii) कमजोर और वंचित वर्ग (सामाजिक जातियां)जैसा कि अधिसूचित किया गया है। सरकार एक आयोग के सुझाव के आधार पर कमजोर और वंचित वर्गों की श्रेणी में किसी समुदाय को शामिल कर सकती है, या उस श्रेणी से किसी समुदाय को बाहर कर सकती है। बिल कमजोर और वंचित वर्गों के स्थान पर अन्य पिछ़ड़ा वर्ग को रखता है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा घोषित किया जाएगा। एक्ट से कमजोर और वंचित वर्गों की परिभाषा हटा दी गई है।

 

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