मंत्रालय: 
गृह मामले
  • जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) बिल, 2023 को 12 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, 2019 में संशोधन करता है। एक्ट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख (विधानसभा के बिना) में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का प्रावधान करता है।

  • महिलाओं के लिए आरक्षणबिल, जहां तक संभव होजम्मू एवं कश्मीर विधानसभा की सभी निर्वाचित सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। यह आरक्षण विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।

  • आरक्षण की शुरुआत: इस बिल के लागू होने के बाद आयोजित जनगणना के प्रकाशित होने के बाद आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 साल के लिए रहेगा। हालांकि यह संसदीय कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि संविधान 2026 के बाद पहली जनगणना से पहले परिसीमन पर रोक लगाता है।

  • सीटों का रोटेशनहर परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन किया जाएगा, जैसा कि संसद के कानून के जरिए निर्धारित किया गया है।

 

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्रअलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।