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जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) बिल, 2023 को 12 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, 2019 में संशोधन करता है। एक्ट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख (विधानसभा के बिना) में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का प्रावधान करता है।
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महिलाओं के लिए आरक्षण: बिल, जहां तक संभव हो, जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा की सभी निर्वाचित सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। यह आरक्षण विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।
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आरक्षण की शुरुआत: इस बिल के लागू होने के बाद आयोजित जनगणना के प्रकाशित होने के बाद आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 साल के लिए रहेगा। हालांकि यह संसदीय कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि संविधान 2026 के बाद पहली जनगणना से पहले परिसीमन पर रोक लगाता है।
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सीटों का रोटेशन: हर परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन किया जाएगा, जैसा कि संसद के कानून के जरिए निर्धारित किया गया है।
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