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संस्कृति
  • संस्कृति राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने 8 जुलाई, 2019 को लोकसभा में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) बिल, 2019 पेश किया। बिल जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक एक्ट, 1951 में संशोधन करता है। 1951 का एक्ट अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल, 1919 को मारे गए और घायल लोगों की स्मृति में राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त एक्ट राष्ट्रीय स्मारक के प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट बनाता है।
     
  • ट्रस्टीज़ का संयोजन: 1951 के एक्ट के अंतर्गत स्मारक के ट्रस्टीज़ में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, (ii) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, (iii) संस्कृति मंत्री, (iv) लोकसभा में विपक्ष के नेता, (v) पंजाब के गवर्नर, (vi) पंजाब के मुख्यमंत्री, और (vii) केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन प्रख्यात व्यक्ति। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है और ट्रस्टी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को हटाता है। इसके अतिरिक्त बिल स्पष्ट करता है कि जब लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं होगा, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को ट्रस्टी बनाया जाएगा।
     
  • एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन प्रख्यात व्यक्तियों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा और उन्हें दोबारा नामित किया जा सकता है। बिल प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार कोई कारण बताए बिना कार्यकाल खत्म होने से पहले नामित ट्रस्टी को हटा सकती है।

 

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