मंत्रालय: 
आवास और शहरी मामलों
  • दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) बिल, 2023 को 13 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। बिल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा एक्ट, 2011 में संशोधन करता है। एक्ट केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत विकास और अतिक्रमण को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षित करता है। इनमें स्लम निवासी, फेरीवालेअनाधिकृत कालोनियांस्कूलधार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान और कृषि गोदाम शामिल हैं। इन मुद्दों के हल करने के लिए केंद्र सरकार को कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मानदंडोंनीति दिशानिर्देशों और रणनीतियों को अंतिम रूप देनाऔर (ii) नई जगह पर बसाने और पुनर्वास के लिए सुव्यवस्थित तरीके से प्रबंध करना।

  • एक्ट की वैधता 2026 तक बढ़ाई गई: एक्ट शुरू में 31 दिसंबर, 2014 तक वैध थाबाद के संशोधनों के साथ इसे 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया। बिल में इस वैधता को 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

 

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