मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को 14 नवंबर, 2021 को जारी किया गया। यह दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट एक्ट, 1946 में संशोधन करता है। एक्ट में केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ किस्म के अपराधों की जांच के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट की स्थापना का प्रावधान है।
  • निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाना: एक्ट दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट के प्रबंधन के लिए निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान करता है। निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इस नियुक्ति के लिए एक कमिटी सरकार को सुझाव देती है। इस कमिटी में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: (i) प्रधानमंत्री (चेयरपर्सन), (ii) लोकसभा में विपक्ष का नेता, और (iii) भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) या सीजेआई द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश। एक्ट के अंतर्गत निदेशक का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष है। अध्यादेश कहता है कि निदेशक का कार्यकाल नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से पांच वर्ष पूरे होने तक एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कमिटी के सुझाव पर यह एक्सटेंशन जनहित में दिया जा सकता है।  

 

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