मंत्रालय: 
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन
  • दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट (संशोधन) बिल, 2021 को लोकसभा में 3 दिसंबर, 2021 को पेश किया गया। यह बिल दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का स्थान लेता है। बिल दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट एक्ट, 1946 में संशोधन करता है। एक्ट में कुछ किस्म के अपराधों, जैसा अधिसूचित किया जाए, की जांच के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट की स्थापना का प्रावधान है।
     
  • निदेशक के कार्यकाल को बढ़ानाएक्ट दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट (केंद्रीय जांच ब्यूरो) के निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान करता है। निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इस नियुक्ति के लिए एक कमिटी सरकार को सुझाव देती है। इस कमिटी में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: (i) प्रधानमंत्री (चेयरपर्सन), (ii) लोकसभा में विपक्ष का नेता, और (iii) भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) या सीजेआई द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश। एक्ट के अंतर्गत निदेशक का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष है। बिल कहता है कि निदेशक का कार्यकाल नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से पांच वर्ष पूरे होने तक एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कमिटी के सुझाव पर यह एक्सटेंशन जनहित में दिया जा सकता है।  

 

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