मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) संशोधन अध्यादेश, 2017 को 1 जुलाई, 2017 को जारी किया गया। यह पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) एक्ट, 1994 को संशोधित करता है। 1994 का एक्ट पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू करता है।
     
  • एंटरटेनमेंट टैक्स और ड्यूटी की वसूली का अधिकार : 1994 के एक्ट के तहत केंद्र सरकार को चंडीगढ़ में एंटरटेनमेंट टैक्स और ड्यूटी की वसूली करने का अधिकार है। अध्यादेश केंद्र सरकार के इन अधिकारों को चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हस्तांतरित करता है।
     
  • यह अध्यादेश संविधान (101वां संशोधन) एक्ट, 2016 के परिणामस्वरूप जारी किया गया है। यह एक्ट इंटरटेनमेंट टैक्स को वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित करता है। उल्लेखनीय है कि अगर इंटरटेनमेंट टैक्स पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी द्वारा वसूला जाता है, तो वह जीएसटी में शामिल नहीं होगा।

 

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