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सूचना एवं प्रसारण
  • प्रेस और पीरिऑडिकल्स पंजीकरण बिल, 2023 को राज्यसभा में 1 अगस्त, 2023 को पेश किया गया। यह प्रेस और पीरिऑडिकल्स पंजीकरण एक्ट, 1867 को निरस्त करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • पीरिऑडिकल्स का पंजीकरणएक्ट समाचार पत्रोंपीरिऑडिकल्स और पुस्तकों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। यह पुस्तकों की कैटेलॉगिंग का भी प्रावधान करता है। बिल पीरिऑडिकल्स के पंजीकरण का प्रावधान करता हैजिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियों वाला कोई भी पब्लिकेशन शामिल है। पीरिऑडिकल्स में किताबें या वैज्ञानिक और अकादमिक पत्रिकाएं शामिल नहीं हैं।

  • एक्ट में प्रावधान है कि प्रिंटर/पब्लिशर को निर्दिष्ट करते हुए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की ओर से एक डेक्लेरेशन किया जाएगा। डीएम प्रेस रजिस्ट्रार को डेक्लेरेशन भेजता हैजो पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करता है। समाचार पत्र के पब्लिकेशन के लिए डीएम का डेक्लेरेशन और प्रमाणीकरण करना जरूरी है। बिल पीरिऑडिकल्स के पब्लिशर्स को इस बात की अनुमति देता है कि वे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और निर्दिष्ट स्थानीय अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकरण प्रमाणपत्र हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को किसी आतंकवादी कृत्य या गैरकानूनी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया गया होया जिसने राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम किया होउसे पीरिऑडिकल को छापने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

  • विदेशी पीरिऑडिकल्सकिसी विदेशी पीरिऑडिकल के हूबहू रीप्रोडक्शन को भारत में सिर्फ तभी प्रिंट किया जा सकता है, जब केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी ली जाए। इन पीरिऑडिकल्स के पंजीकरण के तरीके को निर्दिष्ट किया जाएगा। 

  • प्रेस रजिस्ट्रार जनरलएक्ट केंद्र सरकार के लिए एक प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त करने का प्रावधान करता है जो समाचार पत्रों का एक रजिस्टर मेनटेन करता है। बिल में भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का प्रावधान है जो सभी पीरिऑडिकल्स के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के अन्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पीरिऑडिकल्स का एक रजिस्टर मेनटेन करना, (ii) पीरिऑडिकल्स के टाइटिल की मान्यता के लिए दिशानिर्देश बनाना, (iii) निर्दिष्ट पीरिऑडिकल्स के सर्कुलेशन के आंकड़ों की पुष्टि करनाऔर (iv) पंजीकरण को संशोधितनिलंबित या रद्द करना।

  • प्रिंटिंग प्रेस का पंजीकरणएक्ट के अनुसार डीएम के सामने प्रिंटिंग प्रेस का डेक्लेरेशन करना जरूरी है। बिल प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जानकारी एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।

  • पंजीकरण को निरस्त और रद्द करनाबिल प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को किसी पीरिऑडिकल के पंजीकरण को न्यूनतम 30 दिनों की अवधि के लिए निलंबित करने की अनुमति देता है जिसे 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पंजीकरण निम्नलिखित के कारण निलंबित किया जा सकता है: (i) गलत जानकारी देकर पंजीकरण प्राप्त करना, (ii) पीरिऑडिकल्स को लगातार छाप न पाना, और (iii) वार्षिक विवरण में गलत विवरण देना। अगर पब्लिशर इन दोषों को ठीक नहीं करता है तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल पंजीकरण रद्द कर सकता है। पंजीकरण निम्नलिखित स्थितियों में भी रद्द किया जा सकता है: (i) अगर किसी पीरिऑडिकल का टाइटिल किसी दूसरे पीरिऑडिकल के जैसा या उससे मिलता-जुलता है, (ii) मालिक/पब्लिशर को आतंकवादी कृत्य या गैरकानूनी गतिविधिया राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम करने का दोषी ठहराया गया हो।

  • सजा और अपीलबिल प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को निम्नलिखित के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार देता है: (i) पंजीकरण के बिना, पीरिऑडिकल को पब्लिश करना (पांच लाख रुपए तक), (ii) निर्दिष्ट समय के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करना (पहली चूक पर 20,000 रुपए तक)। अगर कोई पीरिऑडिकल पंजीकरण के बिना छापा जाता हैतो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल उसके पब्लिकेशन को रोकने का निर्देश दे सकता है। छह महीने के भीतर इस निर्देश का पालन न करने पर छह महीने तक की कैद की सजा हो सकती है।

  • कोई भी व्यक्ति पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार करनेपंजीकरण को निलंबित/रद्द करने या जुर्माना लगाने के खिलाफ अपील कर सकता है। यह अपील 60 दिनों के भीतर प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड के सामने दायर की जा सकती है। 

 

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