मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • फैमिली कोर्ट्स (संशोधन) बिल, 2022 को लोकसभा में 18 जुलाई, 2022 को पेश किया गया। यह बिल फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 में संशोधन करता है। एक्ट के तहत राज्य सरकारें फैमिली कोर्ट्स की स्थापना कर सकती हैं। केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह विभिन्न राज्यों में एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए तारीखों को अधिसूचित कर सकती है। एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की सरकारों ने अपने राज्यों में फैमिली कोर्ट्स की स्थापना की थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस एक्ट के एप्लिकेशन को इन राज्यों तक विस्तारित नहीं किया था (यानी केंद्र सरकार ने इन दोनों राज्यों को एक्ट के दायरे में लाने के लिए अधिसूचना जारी नहीं की थी)।
     
  • हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में एक्ट को लागू करनाबिल हिमाचल प्रदेश में एक्ट को 15 फरवरी, 2019 और नागालैंड में 12 सितंबर, 2008 से प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। दोनों राज्यों में फैमिली कोर्ट्स की स्थापना इन तारीखों से पूर्वव्यापी रूप से वैध होगी। इसके अलावा इन दोनों राज्यों में एक्ट के तहत सभी कार्रवाइयां, जिसमें जजों की नियुक्ति और फैमिली कोर्ट्स द्वारा दिए गए आदेश और निर्णय, भी इन तारीखों से पूर्वव्यापी रूप से वैध माने जाएंगे। 


 

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