मंत्रालय: 
नागरिक उड्डयन
  • भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (संशोधन) बिल, 2021 को लोकसभा में 24 मार्च, 2021 को पेश किया गया। यह बिल भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, 2008 में संशोधन करता है। 2008 का एक्ट एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (एयरा) की स्थापना करता है। एयरा भारत के मुख्य एयरपोर्ट्स की एयरोनॉटिकल सेवाओं के लिए टैरिफ और दूसरे शुल्क (जैसे एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस) को रेगुलेट करता है।
     
  • प्रमुख एयरपोर्ट्स: 2008 के एक्ट के अनुसार, मुख्य एयरपोर्ट्स में ऐसे एयरपोर्ट्स आते हैं जिनका वार्षिक यात्री ट्रैफिक कम से कम 35 लाख है। केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए किसी एयरपोर्ट को मुख्य एयरपोर्ट निर्दिष्ट कर सकती है। बिल में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार एयरपोर्ट्स को ग्रुप कर सकती है और उस ग्रुप को मुख्य एयरपोर्ट के तौर पर अधिसूचित कर सकती है।

 

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