मंत्रालय: 
गृह मामले
  • गृह मामलों के मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई, 2019 को लोकसभा में मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) बिल, 2019 पेश किया। बिल मानवाधिकार संरक्षण एक्ट, 1993 में संशोधन करता है। यह एक्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) और मानवाधिकार अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है।
     
  • एनएचआरसी की संरचना: एक्ट के अंतर्गत एनएचआरसी का चेयरपर्सन वह व्यक्ति होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा व्यक्ति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहा व्यक्ति एनएचआरसी का चेयरपर्सन होगा।
     
  • एक्ट कहता है कि मानवाधिकार की जानकारी रखने वाले दो व्यक्तियों को एनएचआरसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बिल इसमें संशोधन करते हुए कहता है कि तीन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी। एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन्स एनएचआरसी के सदस्य होंगे। बिल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन्स और राष्ट्रीय विकलांग जन आयोग के चीफ कमीशनर को भी एनएचआरसी का सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है।
     
  • एसएचआरसी के चेयरपर्सन: एक्ट के अंतर्गत एसएचआरसी का चेयरपर्सन वह व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद या न्यायाधीश के पद पर रहा व्यक्ति एसएचआरसी का चेयरपर्सन होगा।
     
  • कार्यकाल : एक्ट कहता है कि एनएचआरसी और एसएचआरसी के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा, या जब तक वे 70 वर्ष के नहीं हो जाते (इनमें से जो भी कम हो)। बिल इस कार्यकाल को तीन वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु करता है, जो भी कम हो। बिल एनएचआरसी और एसएचआरसीज़ के चेयरपर्सन्स को दोबारा नियुक्त करने की भी अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त एक्ट एनएचआरसी और एसएचआरसी के सदस्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त करने की अनुमति देता है। बिल पुनर्नियुक्ति के लिए पांच वर्ष की समय सीमा को हटाता है।
     
  • सेक्रेटरी जनरल की शक्तियां : एक्ट में एनएचआरसी के सेक्रेटरी जनरल और एसएचआरसी के सेक्रेटरी का प्रावधान है। ये उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो उन्हें दी जाएंगी। बिल इसमें संशोधन करता है और संबंधित चेयरपर्सन के नियंत्रण के साथ सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी को सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों (न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त) का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है जोकि संबंधित चेयरपर्सन के नियंत्रण के अधीन होगा।
     
  • केंद्र शासित प्रदेश: बिल प्रावधान करता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकार से संबंधित कार्यों को केंद्र सरकार एसएचआरसी को सौंप सकती है। दिल्ली के मानवाधिकार संबंधी कार्य एनएचआरसी द्वारा किए जाएंगे।          

 

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