मंत्रालय: 
अल्पसंख्यक मामले
  • मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल, 2024 को 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल मुसलमान वक्फ एक्ट, 1923 को निरस्त करता है। एक्ट वक्फ संपत्ति के प्रबंधन, और उनके खातों को रखने और प्रकाशित करने का प्रावधान करता है। एक्ट के अनुसार, मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ माने जाने वाले कारणों से अगर कोई मुसलमान व्यक्ति किसी संपत्ति को समर्पित करता है, वह वक्फ कहलाएगी। यह एक्ट वक्फ एक्ट, 1995 के तहत आने वाले वक्फ पर लागू नहीं होता है।

 

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