- विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 11 अगस्त, 2017 को लोकसभा में रिपीलिंग और संशोधन (दूसरा) बिल, 2017 पेश किया।
- कुछ कानूनों को रद्द करना : बिल 131 कानूनों को रद्द करता है। इनमें से 38 कानून संशोधन एक्ट्स हैं जहां इन कानूनों द्वारा किए गए परिवर्तनों को पहले ही संबंधित मूल एक्ट्स में शामिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त रद्द किए जाने वाले एक्ट्स में 30 एक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें 1947 से पहले पारित किया गया था।
बिल स्वतंत्रता से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल द्वारा जारी किए गए नौ अध्यादेशों को भी रद्द करता है।
- कुछ कानूनों में संशोधन : बिल तीन एक्ट्स के कुछ प्रावधानों को हटाता करता है और ड्राफ्टिंग की त्रुटियों में सुधार करता है। ये एक्ट हैं : (i) बागान श्रमिक एक्ट, 1951, (ii) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) एक्ट 2015, और (iii) विकलांग व्यक्ति के अधिकार एक्ट, 2016।
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