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लदान हुंडी बिल, 2024 को लोकसभा में 9 अगस्त, 2024 को पेश किया गया। यह बिल भारतीय लदान हुंडी एक्ट, 1856 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट लदान हुंडी जारी करने के लिए एक कानूनी संरचना का प्रावधान करता है। लदान हुंडी उस दस्तावेज को कहा जाता है, जो कोई मालवाहक (फ्रेट करियर) किसी माल भेजने वाले व्यक्ति या कंपनी (शिपर) को जारी करता है। इस दस्तावेज में वस्तुओं के प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य का विवरण होता है। एक्ट के अनुसार, लदान हुंडी जहाज पर माल का अंतिम सबूत होता है। वह निम्नलिखित व्यक्तियों को माल के संबंध में मुकदमों और देनदारियों के सभी अधिकार प्रदान करता है: (i) लदान हुंडी के अनुसार, प्राप्तकर्ता, या (ii) कोई तीसरा पक्ष, जिसे प्राप्तकर्ता माल का स्वामित्व हस्तांतरित कर सकता है। बिल एक्ट के तहत सभी प्रावधानों को बरकरार रखता है।
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निर्देश जारी करने की शक्ति: बिल इसमें यह और जोड़ता है कि केंद्र सरकार बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है।
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