मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जीतेंद्र सिंह ने 27 जुलाई, 2016 को लोकसभा में लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2016 पेश किया।
     
  • बिल लोक सेवकों के एसेट्स और देनदारियों की घोषणा के संबंध में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, 2013 में संशोधन करता है। बिल के प्रावधान पूर्व प्रभाव से, 2013 एक्ट के अमल में आने की तारीख से लागू होंगे।
     
  • लोकपाल एक्ट में एक लोक सेवक से अपनी, अपनी पत्नी या पति और अपने बच्चों के एसेट्स और देनदारियों की घोषणा करने की अपेक्षा की गई है। कार्यभार संभालने के 30 दिनों के भीतर उसे सक्षम अथॉरिटी के समक्ष यह घोषणा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लोक सेवक को हर वर्ष 31 जुलाई तक इन एसेट्स और देनदारियों का वार्षिक रिटर्न फाइल करना चाहिए। लोकपाल एक्ट यह निर्देश भी देता है कि संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर 31 जुलाई तक इस घोषणा से संबंधित स्टेटमेंट पब्लिश होने चाहिए।
     
  • बिल इन प्रावधानों में परिवर्तन करता है और कहता है कि लोक सेवक को अपने एसेट्स और देनदारियों की घोषणा करनी होगी। लेकिन ऐसी घोषणाएं करने के स्वरूप और तरीके का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

 

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