- जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल उरांव ने 9 जनवरी, 2019 को राज्यसभा में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) बिल, 2019 पेश किया।
- संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 उन जनजातियों और जनजाति समुदायों को विनिर्दिष्ट करता है जिन्हें अनुसूचित जनजातियां माना जाता है। बिल आदेश के भाग VI में संशोधन करता है जिसमें कर्नाटक की जनजातियां विनिर्दिष्ट हैं।
- बिल आदेश में (i) ‘नायकडा, नायक’ के स्थान पर ‘नायकडा, नायक (जिसमें परिवार और तलवार शामिल हैं)’, और (ii)‘सिद्दी (उत्तर कन्नड़ जिले में)’ के स्थान पर ‘सिद्दी (बेलागवी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले में)’ के प्रयोग से संबंधित संशोधन करता है।
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