मंत्रालय: 
जनजातीय मामले
  • जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल उरांव ने 9 जनवरी, 2019 को राज्यसभा में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2019 पेश किया।
     
  • संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 उन जनजातियों और जनजाति समुदायों को विनिर्दिष्ट करता है जिन्हें अनुसूचित जनजातियां माना जाता है। बिल आदेश के भाग II में संशोधन करता है जिसमें असम की जनजातियां विनिर्दिष्ट हैं।
     
  • बिल कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए 41 इंट्रीज़ करता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) मटक, (ii) कोच राजभोंगशी, (iii) तई अहोम, (iv) भील, (v) भूमिज।

 

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