मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • संविधान (एक सौ उन्तीसवां संशोधन) बिल, 2024 को 17 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल चुनाव आयोग को एक ही समय में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
  • एक साथ चुनाव की शुरुआत: बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर एक अधिसूचना जारी कर सकते हैं।  अधिसूचना की तारीख के बाद गठित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा। इसलिए लोकसभा और उसके बाद सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।
  • लोकसभा या राज्य विधानसभाएं समय से पहले भंग: अगर लोकसभा या राज्य विधानसभा अपने पांच वर्ष के पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है, तो शेष कार्यकाल के बराबर की अवधि के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे। इससे हर पांच वर्ष में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे।
  • राज्य के चुनाव टालना: अगर चुनाव आयोग की राय है कि किसी विशेष राज्य विधानसभा के चुनाव, एक साथ चुनाव के अंग के तौर पर नहीं कराए जा सकते, तो वह इस संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। सिफारिश के मद्देनजर राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य विधानसभा के चुनाव बाद की किसी तारीख पर कराने का आदेश जारी किया जा सकता है। जहां किसी राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ चुनाव के बाद टाल दिया जाता है, तो वहां उस विधानसभा की पूर्ण अवधि उसी दिन समाप्त होगी, जिस दिन आम चुनाव में गठित लोकसभा की पूर्ण अवधि समाप्त होगी। 

 

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