मंत्रालय: 
जनजातीय मामले
  • संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) बिल, 2023 को लोकसभा में 26 जुलाई, 2023 को पेश किया गया। यह बिल संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 में संशोधन करता है ताकि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग सूचियां बनाई जा सकें।

  • जम्मू एवं कश्मीर की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करना: बिल जम्मू एवं कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों की सूची में चार समुदायों को शामिल करता है। ये गद्दा ब्राह्मण, कोली, पडारी कबीला और पहाड़ी जातीय समूह हैं। 

 

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