मंत्रालय: 
सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण
  • संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) बिल, 2023 को लोकसभा में 26 जुलाई, 2023 को पेश किया गया। बिल संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 में संशोधन करता है। आदेश में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति मानी जाने वाली जातियों की सूची दी गई है।

  • जम्मू एवं कश्मीर में अनुसूचित जातियां: बिल वाल्मीकि समुदाय को चूड़ा, बाल्मीकि, भंगी और मेहतर समुदायों के समानार्थी के रूप में जोड़ता है। यह समानार्थी केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लागू होगा।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएसे नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।