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सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन बिल, 2026 को 20 जुलाई, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल 16 मई, 2026 को जारी सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 का स्थान लेने का प्रयास करता है। यह सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) एक्ट, 1956 में संशोधन करता है।
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न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि: बिल सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) को 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रयास करता है।
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