मंत्रालय: 
विदेशी मामले
  • सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलिवरी सिस्टम्स (गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध) संशोधन बिल, 2022 को 5 अप्रैल, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया। बिल सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलिवरी सिस्टम्स (गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध) एक्ट, 2005 में संशोधन करता है। 2005 का एक्ट सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी डिलिवरी के तरीकों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों (जैसे मैन्यूफैक्चरिंग, परिवहन या स्थानांतरण) पर प्रतिबंध लगाता है। सामूहिक विनाश के हथियारों में बायोलॉजिकल, रासायनिक या परमाणु हथियार शामिल हैं। 
     
  • कुछ गतिविधियों को वित्त पोषित करने पर प्रतिबंध: बिल व्यक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके डिलिवरी सिस्टम्स से संबंधित किसी भी निषिद्ध गतिविधि को वित्तपोषित करने पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के धनवित्तीय संपत्तिया आर्थिक संसाधनों (चाहे उसके स्वामित्व वालेउसके द्वारा धारित यानी हेल्डया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित हों) को फ्रीज, जब्त या कुर्क कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में संलग्न है जो प्रतिबंधित हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को वित्त या संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी बिल रोक लगा सकता है।

 

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