मंत्रालय: 
आयुष
  • आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाईक ने 21 जून, 2019 को लोकसभा में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) बिल, 2019 को पेश किया। बिल होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 में संशोधन करता है और होम्योपेथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का स्थान लेता है जिसे 2 मार्च, 2019 को जारी किया गया था। एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना की गई थी। सेंट्रल काउंसिल होम्योपैथिक शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है।
     
  • सेंट्रल काउंसिल के सुपरसेशन की समयावधि: सेंट्रल काउंसिल के सुपरसेशन के लिए पिछले वर्ष (2018 में) 1973 के एक्ट में संशोधन किया गया था। सेंट्रल काउंसिल को उसके सुपरसेशन की तारीख के एक वर्ष के भीतर दोबारा गठित किया जाना था। इस बीच केंद्र सरकार ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया था जो सेंट्रल काउंसिल की शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। बिल सेंट्रल काउंसिल के सुपरसेशन की समयावधि को एक वर्ष से दो वर्ष करने हेतु एक्ट में संशोधन करता है।

 

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