मंत्रालय: 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
  • इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को 22 अप्रैल, 2021 को जारी किया गया। यह अध्यादेश इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1970 में संशोधन करता है। 1970 का एक्ट सेंट्रल काउंसिल के गठन का प्रावधान करता है जोकि भारतीय औषधि प्रणाली (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा सहित) की शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करता है।
     

  • सितंबर 2020 में संसद ने इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) बिल, 2020 को पारित किया था जोकि इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लेता है। बिल 1970 के एक्ट में संशोधन करता है ताकि 2020 के अध्यादेश की अधिसूचना की तारीख (24 अप्रैल, 2020) से एक वर्ष के भीतर सेंट्रल काउंसिल का सुपरसेशन और पुनर्गठन किया जा सके। 2021 का अध्यादेश सेंट्रल काउंसिल के पुनर्गठन की समय सीमा को बढ़ाकर दो वर्ष करता है। 

 

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