मंत्रालय: 
फिशरीज, पशुपालन एवं डेयरी
  • कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी (संशोधन) बिल, 2023 को लोकसभा में 5 अप्रैल, 2023 को पेश किया गया। यह बिल कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट, 2005 में संशोधन करता है। एक्ट तटीय एक्वाकल्चर को रेगुलेट करने के लिए एक कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी की स्थापना करता है। तटीय एक्वाकल्चर नियंत्रित स्थिति में मछलियों को पालने और उनकी फार्मिग को कहा जाता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
  • तटीय एक्वाकल्चर से संबंधित गतिविधियों का रेगुलेशन: एक्ट तटीय एक्वाकल्टर फार्म्स को रेगुलेट करता है जहां कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जैसे खारे पानी में नियंत्रित स्थितियों में श्रिम्प, प्रॉन या दूसरे जलीय जीवों को पालना। बिल कहता है कि ऐसा कोई भी केंद्र जोकि तटीय एक्वाकल्चर या उससे संबंधित गतिविधि में शामिल है, उसे भी तटीय एक्वाकल्चर इकाई के तौर पर रेगुलेट किया जाएगा। संबंधित गतिविधियों में न्यूक्लस ब्रीडिंग सेंटर्स, हैचरीज़, ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर्स और फार्म्स शामिल हैं। बिल ऐसी इकाइयों के पंजीकरण और रेगुलेशन का प्रावधान करता है। 
  • निर्धारित संरक्षित क्षेत्रों में कुछ संबंधित गतिविधियों की अनुमति: एक्ट (i) हाई टाइड लाइन्स से 200 मीटर के भीतर और (ii) पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट, , 1986 के तहत तटीय विनियमन क्षेत्रों के भीतर खाड़ियोंनदियों और बैकवाटर्स में तटीय एक्वाकल्चर को प्रतिबंधित करता है। ये प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होते(i) ऐसे तटीय एक्वाकल्चर फार्म्स जो इन क्षेत्रों में 19 फरवरी, 1991 को मौजूद थे, और (ii) सरकारी शोध संस्थानों द्वारा संचालित गैर-वाणिज्यिक और प्रायोगिक फार्म्स। बिल निम्नलिखित में तटीय एक्वाकल्चर गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसे संशोधित करता है(i) पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र या पहाड़ों, घाटियों या ज्वालामुखी जैसी भू-आकृतिक विशेषताएं, (ii) समुद्र में नो-डेवलपमेंट जोन्स और खाड़ियों, नदियों और बैकवॉटर्स में बफर जोन्स, और (iii) तटीय विनियमन क्षेत्रों में खाड़ियोंनदियों और बैकवाटर्स। संबंधित गतिविधियों को कुछ छूट दी गई है। उदाहरण के लिए: (i) नो-डेवलपमेंट जोम्स में हैचरीज़, न्यूक्लस ब्रीडिंग सेंटर्स और ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर्स और फार्म्स की अनुमति होगी, और (ii) तटीय विनियमन क्षेत्रों में सीवीड कल्चर, पेन कल्चर, राफ्ट कल्चर और केज कल्चर गतिविधियों की अनुमति होगी। यह 16 दिसंबर, 2005 से लागू होगा। 
  • कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटीअथॉरिटी के कामकाज में निम्नलिखित शामिल है: (i) तटीय क्षेत्रों में एक्वाकल्चर फार्म्स के निर्माण और संचालन को रेगुलेट करना, (ii) तटीय एक्वाकल्चर फार्म्स का पंजीकरण, और (iii) ऐसे फार्म्स को हटाना/तोड़ना जो प्रदूषण फैलाते हैं। बिल कहता है कि अथॉरिटी (i) तटीय एक्वाकल्चर/पर्यावरण के नुकसान को बचाने के लिए मानक निर्दिष्ट करेगी या तटीय एक्वाकल्चर इनपुट्स, जैसे प्रोबायोटिक्स को प्रतिबंधित करेगी, (ii) बीमारियों की रोकथाम के लिए इन इकाइयों के लिए मानक निर्धारित करेगी, उनका निरीक्षण और रेगुलेशन करेगी, और (iii) तटीय एक्वाकल्चर इकाइयों से अपशिष्ट के उत्सर्जन/बहने के लिए मानक निर्धारित करेगी। 
  • एक्ट के तहत अथॉरिटी किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार दे सकती है कि वह किसी तटीय एक्वाकल्चर लैंड/तालाब/एन्क्लोजर में घुस सकता है और निरीक्षण/सर्वेक्षण कर सकता है, और किसी ढांचे को हटा/तोड़ सकता है। उस जमीन/एन्क्लोजर के कब्जाधारी को उस परिसर में घुसने से कम से कम 24 घंटे पहले नोटस देना होगा। बिल अथॉरिटी को यह अधिकार देता है कि वह नोटिस की शर्त से छूट दे सकती है। इसके अतिरिक्त तटीय एक्वाकल्चर इकाई का मालिक निरीक्षण/सर्वेक्षण या ढांचों को तोड़ने के दौरान तोड़फोड़ की लागत और पर्यावरण के नुकसान की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
  • अथॉरिटी का संयोजनअथॉरिटी में 11 सदस्य होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (अध्यक्ष), (ii) तटीय एक्वाकल्चर और तटीय पारिस्थितिकी जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ, (iii) कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि, और (iv) तटीय राज्यों से चार सदस्य। बिल मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के प्रतिनिधि को भी सदस्य बनाता है। 
  • दंडएक्ट अथॉरिटी में पंजीकरण कराए बिना तटीय एक्वाकल्चर करने पर तीन साल की सजा और एक लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों सजा एक साथ भुगतने का प्रावधान करता है। बिल इस प्रावधान के स्थान पर कहता है कि अगर एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए तटीय एक्वाकल्चर किया जाता है तो निम्नलिखित सजा होगी: (i) उस गतिविधि को निरस्त किया जा सकता है, (ii) ढांचे को हटाया/तोड़ा जा सकता है, (iii) खड़ी फसल को नष्ट किया जा सकता है, (iv) पंजीकरण रद्द हो सकता है, और/या (v) अर्थदंड लगाया जा सकता है। बिल विभिन्न उल्लंघनों के लिए विभिन्न दंड देता है। उदाहरण के लिए तटीय एक्वाकल्चर फार्म का पंजीकरण न कराने की स्थिति में पहली बार अपराध करने पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का जुर्माना लगाया जाएगा। 
  • एडजुडिकेशन और अपील: बिल के तहत केंद्र सरकार अर्थदंड पर फैसला लेने के लिए एक अधिकारी (एडजुडिकेटिंग अधिकारी) को नियुक्त कर सकती है जोकि कम से कम अवर सचिव स्तर का अधिकारी होगा। केंद्र सरकार अपीलीय अधिकारी के तौर पर एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकती है जोकि कम से कम उप सचिव स्तर का अधिकारी हो। एडजुडिकेटिंग अधिकारी के फैसलों के खिलाफ अपीलीय अधिकारी के सामने अपील की जा सकती है।

 

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